सांकेतिक तस्वीर (Image- Social Media)
Maharashtra News: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मुंबई शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। बीएमसी ने अलग-अलग स्थानों पर लंबे समय से खड़े 3499 कबाड़ हो चुके वाहनों को टो कर लिया है, जबकि करीब 7 हजार वाहनों पर नोटिस चिपकाए गए हैं। इन नोटिस में वाहन मालिकों को 48 घंटे के अंदर अपनी गाड़ी हटाने का निर्देश दिया गया है। यदि वे समय सीमा के भीतर अपनी गाड़ी नहीं हटाते हैं, तो बीएमसी उन वाहनों को डंपयार्ड में भेज देगी।
बीएमसी की यह कार्रवाई सड़क पर अतिक्रमण रोकने और शहर की सुंदरता बनाए रखने के उद्देश्य से की जा रही है। नोटिस मिलने के बाद वाहन मालिकों को 48 घंटे का मौका दिया जाता है ताकि वे अपनी गाड़ी को वहां से हटा सकें।
अगर 48 घंटे के बाद भी वाहन मालिक अपनी गाड़ी नहीं हटाता है, तो बीएमसी उसे डंपयार्ड या कबाड़खाने में ले जाती है। डंपयार्ड में पहुंचने के बाद भी मालिक के पास 30 दिन का समय होता है अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए। इस दौरान वह अपनी गाड़ी का मालिकाना हक साबित कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
यदि 30 दिन की अवधि भी समाप्त हो जाती है और वाहन मालिक अपनी गाड़ी लेने नहीं आता, तो बीएमसी उस वाहन को स्क्रैप कर देगी। यह कार्रवाई बीएमसी एमएमसी अधिनियम, 1884 की धारा 490(3) के तहत की जाती है, जो लावारिस और अनुपयोगी वाहनों को स्क्रैप करने का अधिकार प्रदान करती है।
इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए बीएमसी ने एक विशेष एजेंसी नियुक्त की है, जो वाहनों की पहचान, नोटिस चिपकाने, टो करने और डंपयार्ड तक पहुंचाने का कार्य संभालती है।
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बीएमसी का यह कदम शहर में यातायात को बेहतर बनाने और सार्वजनिक जगहों को साफ-सुथरा रखने के लिए उठाया गया है। कबाड़ हो चुके वाहन सार्वजनिक स्थानों पर जगह घेरते हैं और गंदगी फैलाते हैं, जिससे शहर की छवि प्रभावित होती है। बीएमसी नागरिकों से भी अपील करती है कि वे अपने वाहनों का ध्यान रखें और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर लावारिस न छोड़ें ताकि शहर और साफ-सुथरा रहे।