श्रीकांत भारतीय (सौ. सोशल मीडिया )
Maharashtra Private Hospital Rule Violation: राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस का उलंघन करने वाले निजी अस्पतालों पर लगाम कसने की तैयारी सरकार ने की है। देखा जा रहा है कि राज्य के अधिकांश निजी अस्पताल महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन रूल्स के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
नियमों को तोड़ने वाले 4,538 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है, जबकि 6 अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। नियमों के मुताबिक,अस्पतालों को मरीजों के इलाज का रेट लिस्ट डिस्प्ले करना सामने ज़रूरी है।
इसी तरह,पेशेंट राइट्स चार्टर को भी दिखाना आवश्यक है। इसके उलट निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी इलाज फी वसूल रहे हैं। इनमें मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक,नागपुर,औरंगाबाद जैसे बड़े शहरों के निजी अस्पतालों के साथ पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाडा के प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं।
निजी अस्पतालों की दादागिरी को लेकर श्रीकांत भारतीय ने काउंसिल में विधानपरिषद में तारांकित प्रश्न के तहत सवाल उठाया। इस प्रश्न के जवाब में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री प्रकाश आबिटकर ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है।
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हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश अबिटकर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के लोकल सुपरवाइजरी अथॉरिटी ने राज्य भर में 23454 निजी अस्पतालों की जांच की उनमें 4,538 अस्पतालों को दोषी पाया है और उन्हें नोटिस जारी कर 1 माह में कमियां दूर करने का निर्देश जारी किया गया। फिर से अस्पतालों के इंस्पेक्शन किया जा रहा है। 6 अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों को महाराष्ट्र नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन रूल्स का पालन करना ही होगा।
मुंबई से नवभारत लाइव के लिए सूर्यप्रकाश मिश्र की रिपोर्ट