महाराष्ट्र निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद व नगर पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ाई
Maharashtra Election Commission : राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद व नगर पंचायत चुनावों के लिए उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ाई। मतदान 2 दिसंबर, परिणाम 3 दिसंबर को होंगे।
- Written By: आंचल लोखंडे
चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ाई (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Mumbai News: राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर परिषद और नगर पंचायतों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान 2 दिसंबर को होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त वाघमारे ने विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी और मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए।
इस अवसर पर आयोग ने बताया कि नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ाई गई है।
नई सीमा के अनुसार
- ‘अ’ वर्ग नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए ₹15 लाख और सदस्य पद के लिए ₹5 लाख
- ‘ब’ वर्ग नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए ₹11 लाख 25 हजार और सदस्य पद के लिए ₹3 लाख 50 हजार
- ‘क’ वर्ग नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए ₹7 लाख 50 हजार और सदस्य पद के लिए ₹2 लाख 50 हजार
डुप्लिकेट वोटर
वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए ₹6 लाख और सदस्य पद के लिए ₹2 लाख 25 हजार रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यभर की 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के आगामी चुनावों से संबंधित जानकारी दी गई। विशेष रूप से, दुबार मतदाता (डुप्लिकेट वोटर) के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग ने अपनी सतर्कता की जानकारी साझा की।
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विशेष सॉफ्टवेयर टूल विकसित
आयोग ने बताया कि इसके लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर टूल विकसित किया गया है। इस टूल के माध्यम से संभावित दुबार मतदाताओं को पहले ही मतदाता सूची में ‘डबल स्टार मार्क’ से चिन्हित किया गया है। यही प्रणाली आगे महानगर पालिका, जिला परिषद और अन्य स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों में भी लागू की जाएगी।
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क्या है ‘डबल स्टार’ चिह्न
इसके अलावा, जिन मतदाताओं के नाम के आगे ‘डबल स्टार’ चिह्न लगाया गया है और जिन्होंने इस पर कोई आपत्ति या प्रतिक्रिया नहीं दी है, उनकी सभी मतदान केंद्रों पर डबल स्टार के तौर पर स्थिति दर्ज रहेगी। ऐसे मतदाताओं से एक घोषणा पत्र (घोषणा-पत्र) लिया जाएगा कि वे केवल एक ही मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे और किसी अन्य केंद्र पर वोट नहीं डालेंगे।
