सुप्रीम कोर्ट (सोर्स: सोशल मीडिया)
Supreme Court On Maharashtra local Body Elections: महाराष्ट्र के नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे।
यह फैसला ऐसे समय आया है जब संभावना थी कि अगर कोर्ट ने पहले यह आदेश दिया होता कि रिजर्वेशन 50 परसेंट की लिमिट के अंदर दिया जाए और चुनाव बाद में हों, तो जिला परिषद और नगर निगम चुनाव कम से कम एक महीने के लिए टाले जा सकते थे। लेकिन, आज की सुनवाई में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही होंगे।
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कुछ निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग दूसरी लोकल बॉडीज़ के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए आजाद हैं। हालांकि, चुनाव शुरू करते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि इन बॉडीज़ में रिज़र्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह शर्त भी कोर्ट के आखिरी फ़ैसले पर निर्भर करेगी।
कोर्ट ने इस मामले को जनवरी के दूसरे हफ़्ते में तीन जजों की बेंच के सामने रखने का निर्देश दिया है। इस बीच, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के चुनाव तय शेड्यूल के हिसाब से जारी रह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ विशेष निकायों के चुनाव नतीजे इस मामले में आखिरी फैसले के अधीन होंगे। जिन 40 नगर पालिकाओं और 17 नगर पंचायतों में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया गया है, उनके चुनाव परिणाम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगे। कुल मिलाकर, कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया को तय समय पर जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन आरक्षण की सीमा को लेकर न्यायिक जाँच जारी रहेगी।
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बता दें कि महाराष्ट्र की 246 नगर पालिका परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 6,859 सदस्यों और 288 अध्यक्षों के चुनाव के लिए 2 दिसंबर को मतदान होगा और तीन दिसंबर को मतगणना की जाएगी।
चुनाव में कुल 1.07 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के पात्र हैं। कोंकण की 27, नासिक की 49, पुणे की 60, छत्रपति संभाजीनगर की 52, अमरावती की 45 और नागपुर की 55 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं।