लाडकी बहिन योजना में बड़ी राहत! अब बिना पति या पिता के आधार के भी होगी e-KYC, जानें कैसे करें
Ladki Bahin Yojana Benefits: लाडकी बहिन योजना के तहत विधवा या जिन महिलाओं के पति/पिता जीवित नहीं हैं, उनके लिए eKYC में आधार कार्ड जोड़ने की अनिवार्य शर्त में अब महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी छूट दी है।
- Written By: आकाश मसने
कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)
Ladki Bahin e-KYC Without Husband/Father: लाडकी बहीण योजना के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। यह अपडेट उन लाडकी बहनों के लिए विशेष रूप से राहत लेकर आई है, जिनकी ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पति या पिता के आधार कार्ड के चलते पूरी नहीं हो पा रही थी।
e-KYC करना है अनिवार्य
राज्य सरकार ने इस योजना में ई-केवाईसी करना अनिवार्य कर दिया है, जिसकी समय सीमा इसी महीने समाप्त हो जाएगी। फडणवीस सरकार ने योजना में बोगस लाभार्थियों (फर्जी लाभार्थियों) को रोकने के उद्देश्य से ई-केवाईसी की शर्त लागू की थी, जिसके लिए लाभार्थियों को दो महीने का समय दिया गया था।
अब महाराष्ट्र सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि लाभार्थी महिलाएं इस महीने के अंत तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं करती हैं, तो उन्हें इसके बाद के सभी किश्तें मिलना बंद हो जाएंगे। महिला एवं बालविकास मंत्री अदिति तटकरे ने 18 नवंबर से पहले E-KYC प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है।
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ई-केवायसी की समस्या और समाधान
ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लाभार्थी महिलाओं को कई आवश्यक दस्तावे जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फोटो, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, और पति अथवा पिता का आधार कार्ड क्रमांक दर्ज करना आवश्यक था।
लेकिन, यह शर्त उन लाडकी बहनों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी, जिनके पति अथवा पिता जीवित नहीं थे। इस कारण वे ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रही थीं। लाभार्थियों की ओर से इस समस्या पर समाधान निकालने की लगातार मांग की जा रही थी।
सरकार ने दी ये छूट
आखिरकार, सरकार ने इस मांग को देखते हुए इस अनिवार्य शर्त में शिथिलता (छूट) लाने का फैसला किया। अब सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला है। जिन महिलाओं के पति अथवा पिता जीवित नहीं हैं, उन्हें ई-केवाईसी प्रक्रिया में पति या पिता का आधार कार्ड जोड़ने के बजाय अन्य रिश्तेदारों का आधार कार्ड जोड़ने की अनुमति दी गई है।
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जिला महिला एवं बाल विकास कार्यालय ने इस नए अपडेट की जानकारी दी है। हालांकि यह अट शिथिल हुई है, ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना सभी लाभार्थियों के लिए अभी भी अनिवार्य है।
ई-केवाईसी प्रक्रिया के चरण
1. लाभार्थी महिलाओं को मोबाईल अथवा कंप्यूटर पर ladkibahin.maharashtra.gov.in पोर्टल पर जाना होगा।
2. लॉगिन करने के बाद, ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा करने का आप्शन चुनें।
3. अपना आधार क्रमांक (Aadhaar Number) और कॅप्चा कोड (Captcha Code) दर्ज करें।
4. आधार प्रमाणीकरण के लिए मंजूरी दें और ‘Send OTP’ पर क्लिक करें।
5. आधार से लिंक मोबाईल क्रमांक पर प्राप्त OTP दर्ज करें और सबमिट करें।
6. लाभार्थी अपनी जाति श्रेणी चुनें और आवश्यक प्रमाणित घोषणापत्र (Declaration) पर क्लिक करें।
7. संपूर्ण जानकारी की जांच करके सबमिट बटन क्लिक करें।
8. स्क्रीन पर e-KYC वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा होने का संदेश दिखाई देगा।
