मिलावटखोरों पर लगेगा मकोका, मंत्री नरहरी झिरवाल की घोषणा
Narhari Zirwal: महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए मकोका के तहत कार्रवाई करने की घोषणा की है।
- Written By: सूर्यप्रकाश मिश्र | Edited By: आंचल लोखंडे
Narhari Zirwal (सोर्सः सोशल मीडिया)
Maharashtra Food Adulteration Action: खाद्य पदार्थों में उपयोग के लिए महाराष्ट्र सरकार सख्त रुख अपना रही है। राज्य में खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। अन्न एवं औषधि प्रशासन मंत्री नरहरि ज़िरवाल ने सोमवार को विधान परिषद में घोषणा करते हुए कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ अब महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री झिरवाल ने बताया कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन महाराष्ट्र द्वारा जांच अभियान और तेजी से जांच की जाएगी, ताकि नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके। हाल ही में वसई और अंधेरी जिले में दूध में मिलावट का मामला सामने आया है, जिसमें 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इनमें से चार दस्तावेजों पर तड़ीपार की कार्रवाई भी शुरू हो गई है।
पर्यवेक्षण किया गया
सरकार अब बड़े पैमाने पर कारखाने, मशीनरी मुंबई में बाहर से आने वाले दूध की आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रख रही है। इसके साथ ही विभाग में मानव संसाधन संवर्धन के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं। हाल ही में 197 नए कर्मचारियों की भर्ती के बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया गया है।
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अन्न एवं औषधि विभाग की अगली कड़ी नजर
मंत्री ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े खिलाड़ियों को नामांकन और योग्यता के आधार पर किसी भी स्थिति में नहीं लिया जाएगा। राज्य में तेजी से बढ़ती शहरीकरण के कारण उपभोक्ता वस्तुओं में उत्पादों की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब केवल त्योहारों के समय ही नहीं, बल्कि पूरे साल खाद्य पदार्थों के मसालों पर विभाग की अगली कड़ी नजर रहेगी।
