महाराष्ट्र कैबिनेट के 8 बड़े फैसले! जिलों में बनेंगे स्पेशल कोर्ट, मुंबई लोकल को मिला बूस्टर, देखें पूरी लिस्ट
Maharashtra Cabinet decisions: महाराष्ट्र कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। NDPS व SC/ST मामलों के लिए नई विशेष अदालतों, अवैध खनन पर भारी जुर्माना और कृषि क्षेत्र में AI नीति को हरी झंडी मिली।
- Written By: आकाश मसने
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (सोर्स: सोशल मीडिया)
Maharashtra Cabinet Decisions List: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार, 28 जुलाई 2026 को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास, न्याय व्यवस्था, कृषि क्षेत्र और नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े और ऐतिहासिक निर्णयों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विशेष अदालतों के गठन से लेकर अवैध खनन पर भारी जुर्माना लगाने और एग्री-टेक (Agri-Tech) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने जैसे प्रमुख प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
कानून और न्याय प्रणाली को मजबूती: खुलेंगी नई अदालतें
मंत्रिमंडल ने राज्य में कानूनी प्रक्रियाओं को गति देने और मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए न्याय विभाग के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए है।
- पुणे में विशेष NDPS कोर्ट: मादक पदार्थ अधिनियम (NDPS Act, 1985) के तहत दर्ज मामलों की त्वरित सुनवाई और ड्रग्स माफिया पर नकेल कसने के लिए पुणे में एक विशेष न्यायालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है।
- 5 जिलों में SC/ST एक्सक्लूसिव विशेष अदालतें: अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के लिए अहिल्यानगर, परभणी, सोलापूर, नांदेड और यवतमाल में अनन्य विशेष न्यायालयों (Exclusive Special Courts) का गठन किया जाएगा।
- नए अदालती ढांचे: अहिल्यानगर जिले के कर्जत में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय तथा सोलापुर के कुर्डुवाडी (माढा) में सिविल जज जूनियर डिवीजन व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) कोर्ट की स्थापना और आवश्यक पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।
कृषि में AI क्रांति: महा एग्री-एआई नीति को रफ्तार
कृषि क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक का समावेश करने के उद्देश्य से ‘महा एग्री-एआई’ (Maha-Agri-AI) नीति के तहत ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एग्रीटेक इनोवेशन सेंटर’ के कार्यालय में प्रबंध निदेशक (Managing Director) के पद को मंजूरी दी गई है।
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अवैध खनन पर लगेगा 10 गुना जुर्माना
फडणवीस सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और सरकारी राजस्व की चोरी रोकने के लिए महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 48 (7) में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए नियमों के तहत अब गौण खनिजों के अवैध उत्खनन और अवैध परिवहन पर रॉयल्टी का सीधा 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा।
महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 और महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा। यह संशोधन आरक्षित सीटों पर चुने गए उम्मीदवारों द्वारा जाति प्रमाण पत्र जांच समिति से जारी वैधता प्रमाण पत्र जमा करने की समय-सीमा बढ़ाने से संबंधित है।
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मुंबई रेलवे को मिला बुस्टर
महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अधिकृत शेयर पूंजी को 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए करने के फैसले पर मुहर लगी। कंपनी की पेड-अप शेयर पूंजी को 25 करोड़ से बढ़ाकर 225 करोड़ करना का फैसला लिया गया है।
