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निकाय चुनावों में जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए मिलेगा छह महीने का समय

Devendra Fadnavis: महाराष्ट्र कैबिनेट ने निकाय चुनावों में उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए छह महीने की अतिरिक्त मोहलत दी, अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलेगी।

  • By अर्पित शुक्ला
Updated On: Oct 28, 2025 | 09:06 PM

बैठक में मौजूद सीएम फडणवीस व अन्य अधिकारी (सोर्स: सोशल मीडिया)

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Mumbai News: आगामी दिसंबर-जनवरी में संभावित मुंबई महानगरपालिका सहित राज्य के अन्य स्थानीय निकायों के चुनाव की पृष्ठभूमि में महायुति कैबिनेट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में कुल 7 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इसमें राज्य में नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और औद्योगिक नगरों के साथ-साथ ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जाति वैधता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए छह महीने का समय दिए जाने के लिए अधिनियम में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी.

नए निर्णय के अनुसार, अब मुंबई नगर निगम अधिनियम 1888, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम 1949 और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक नगर अधिनियम, 1965 में संशोधन किया जाएगा. साथ ही, इससे पहले इस संबंध में एक अध्यादेश जारी किया जाएगा. इसलिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों के लिए वैधता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1959 और महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1969 के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा. इस संबंध में, आज हुई कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र जाति वैधता प्रमाण पत्र अध्यादेश 2025 जारी करने को मंजूरी दी गई. ये दोनों अध्यादेश राज्यपाल की स्वीकृति से जारी किए जाएंगे.

सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन

बैठक में सोलापुर-तुलजापुर-धाराशिव नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना के लिए 3,295.74 करोड़ रुपए के संशोधित बजट को मंजूरी दी गई. इसके अनुसार, इस परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत यानी 1,647.87 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि स्वीकृत की गई. इससे साढ़े तीन शक्तिपीठों में से एक तुलजापुर शहर, शक्तिपीठ रेलवे लाइन से जुड़ जाएगा. इससे विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार ने 50 प्रतिशत वित्तीय भागीदारी की नीति अपनाई है.

शिरपुर में न्यायालयों की स्थापना

बैठक में धुले जिले के शिरपुर में एक जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय के साथ-साथ एक वरिष्ठ स्तर के सिविल न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी गई. चूंकि उच्च न्यायालय की नीति के अनुसार सभी आवश्यक मानदंड पूरे हो चुके हैं, इसलिए नई न्यायालय स्थापना समिति ने एक वरिष्ठ स्तर के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय के साथ-साथ एक सिविल न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है. तदनुसार, मंगलवार को दो न्यायालयों की स्थापना को मंजूरी दी गई. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय के लिए 20 नियमित पदों को मंजूरी दी गई है.

सुविधा फाउंडेशन की भूमि के पट्टे का नवीनीकरण

वाशिम जिले के रिसोड तालुका के मौजे करदा में सुविधा फाउंडेशन को दी गई सरकारी भूमि के पट्टे के नवीनीकरण को मंजूरी दी गई. सुविधा फाउंडेशन एक ऐसा संगठन है जो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करता है. इस संगठन को 1994 में महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता 1966 और महाराष्ट्र भूमि राजस्व (सरकारी भूमि का निपटान) नियम 1971 के अनुसार प्रचलित बाजार मूल्य पर 21.85 हेक्टेयर भूमि का वार्षिक पट्टा लेने की मंजूरी दी गई थी. लेकिन किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करनेवाले इस संगठन के अनुरोध पर वर्तमान में ली जा रही पट्टे की दर कम कर दी गई है.

यह भी पढ़ें- बच्चू कड़ू का ट्रैक्टर मार्च पहुंचा नागपुर, मुख्यमंत्री आवास से लेकर RSS मुख्यालय तक हाई अलर्ट

फाउंडेशन को 30 वर्ष की अवधि के लिए भूमि एक रुपए की नाममात्र दर पर, नियम व शर्तों के अधीन, 2022 से 24 तक की अवधि के लिए बकाया पट्टा राशि और उस पर दंडात्मक ब्याज की राशि का भुगतान करने के पश्चात, हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई.

Maharashtra cabinet approves six month extension for caste validity certificate local elections

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Published On: Oct 28, 2025 | 09:06 PM

Topics:  

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