धनंजय मुंडे (सौजन्य-सोशल मीडिया)
मुंबई: मझगांव सत्र न्यायालय ने शनिवार को अजित गुट के नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें करुणा शर्मा (मुंडे) को प्रति माह 2 लाख रुपये गुजारा भत्ता देने के बांद्रा सत्र न्यायालय के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। धनंजय के वकीलों ने तर्क दिया कि धनंजय मुंडे ने करुणा शर्मा से आधिकारिक रूप से विवाह नहीं किया था।
इस पर जज ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत हैं? जवाब में करुणा शर्मा के वकीलों ने कहा, हम इस मामले में सारे सबूत पेश करेंगे। हमें समय चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप अगली तारीख तक सबूत पेश करें और अगली सुनवाई 5 अप्रैल तय की गई है।
धनंजय मुंडे के वकील ने दलील दी कि धनंजय मुंडे ने कभी भी करुणा शर्मा से आधिकारिक रूप से शादी नहीं की इस पर कोर्ट ने पूछा कि धनंजय मुंडे और करुणा शर्मा के दोनों बच्चों के माता और पिता कौन हैं? धनंजय के वकील ने उत्तर दिया कि धनंजय ने बच्चों को गोद लिया है लेकिन उनकी मां से शादी नहीं की है। अदालत ने पूछा कि आपके मुवक्किल कहते हैं कि बच्चे उनके हैं, फिर करुणा शर्मा उनकी मां कैसे नहीं हैं।
वकील ने बताया कि दोनों बच्चों को धनंजय मुंडे ने गोद ले लिया है और उन्हें नाम भी दिए हैं। इस तथ्य का अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने करुणा शर्मा के साथ कुछ समय बिताया था, कि वह धनंजय मुंडे की पत्नी थीं। उनके बीच पति-पत्नी का रिश्ता नहीं था और न ही कोई आधिकारिक विवाह हुआ था।
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– करुणा शर्मा की सालाना आय करीब 15 लाख रुपए है, वह आयकर भरती हैं। हालांकि वह आर्थिक रूप से सक्षम हैं, फिर भी उन्होंने गुजारा भत्ते के लिए आवेदन किया है।
– धनंजय मुंडे की एक बार शादी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने दोबारा शादी नहीं की है। यह बात कहीं छिपी नहीं है कि धनंजय मुंडे और करुणा शर्मा का रिश्ता सहमति से था। केवल धनंजय मुंडे की ही करुणा शर्मा से शादी नहीं हुई है – धनंजय मुंडे के वकीलों का तर्क