जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मिली राहत, मुंबई HC ने बढ़ाई अंतरिम जमानत अवधि
जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की मुश्किले अब थोड़ी कम होती हुई दिख रही है जहां मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत चार सप्ताह बढ़ा दी है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
- Written By: शुभम पाठक
नरेश गोयल (सोर्स:- सोशल मीडिया)
मुंबई: जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की मुश्किले अब थोड़ी कम होती हुई दिख रही है जहां मुंबई हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत चार सप्ताह बढ़ा दी है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
जानकारी के लिए बता दें कि गोयल धनशोधन संबंधी एक मामले में आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धनशोधन मामले में गिरफ्तार किए गए गोयल को उच्च न्यायालय ने छह मई को मेडिकल आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी थी। गोयल ने अब अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है।
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कैंसर से पीडित है गोयल
कैंसर से पीड़ित गोयल ने उच्च न्यायालय में कहा था कि उन्हें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी’ करानी है। जहां उनके वकील आबाद पोंडा ने न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ को बताया कि सर्जरी 23 जुलाई को निर्धारित है। पीठ ने इस पर संज्ञान लिया और उनकी अंतरिम जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी।
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2 अगस्त को अदालत करेगी सुनवाई
चार सप्ताह के बढ़ोतरी के बाद अदालत अब दो अगस्त को गोयल की जमानत याचिका पर गुण-दोष और मेडिकल आधार पर सुनवाई करेगी। इस सप्ताह की शुरुआत में ईडी ने अदालत से कहा था कि जमानत को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते गोयल टाटा कैंसर अस्पताल में अपनी मेडिकल जांच कराएं और उचित मेडिकल रिपोर्ट पेश करें।
