Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • सोम, 22 जून 2026
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • ई-पेपर
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

हाउसिंग सोसायटी के फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत, मेंटेनेंस शुल्क पर ‘स्क्वेयर फीट फॉर्मूला’ खारिज

Housing Society Maintenance Charges: हाउसिंग सोसायटियों में मेंटेनेंस शुल्क को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र सहकारी अपीलीय न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Jun 22, 2026 | 12:48 PM

हाउसिंग सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला (सौ. डिजाइन फोटो )

Follow Us
Follow Us:

Housing Society Maintenance Charges News: मुंबई समेत आसपास के शहरों की हाउसिंग सोसायटियों में मेंटेनेंस शुल्क को लेकर लंबे समय से जारी विवाद के बीच फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपीलीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अब ‘बड़ा घर, बड़ा बिल’ का फार्मूला नहीं चलेगा।

अदालत ने मेंटेनेंस बिल में ‘स्क्वेयर फीट गेम’ को खारिज करते हुए सोसायटी की दलील नामंजूर कर दी और कहा कि वर्ष 2000 के सरकारी आदेश के अनुसार सामान्य सेवाओं के लिए सभी सदस्यों से समान शुल्क लिया जाना चाहिए, यह फैसला 12 जून को हुई सुनवाई में सांताक्रूज पश्चिम स्थित वत्सला निवास को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड से जुड़े मामले में सुनाया गया।

बकाया राशि का पूरा लेखा-जोखा देने का निर्देश

सोसायटी ने फ्लैट नंबर 201 के मालिक पर बिल में अचानक 17.26 लाख रुपए बकाया दिखाया था। फ्लैट मालिक पूनम सोनी ने कई बार इस राशि का विस्तृत ब्यौरा मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सहकारी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

सम्बंधित ख़बरें

भंडारा में हादसों वाला रविवार! तीन अलग-अलग एक्सीडेंट में 1 बाइक चालक की गई जान, दो लोग हुए घायल

नागपुर में पैदल चलना हुआ जानलेवा! फुटपाथों पर अतिक्रमणकारियों का राज, बीच रोड चलने को मजबूर हुए आम लोग

गड़चिरोली में पानी की टंकियों पर सुरक्षा का संकट, क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा प्रशासन?

गड़चिरोली के आरमोरी उपजिला अस्पताल में 100 बेड की मांग, कांग्रेस ने सरकार से की अपील

सहकारी न्यायालय ने 28 अप्रैल 2025 को अंतरिम राहत देते हुए विवादित राशि की वसूली पर रोक लगा दी और सोसायटी को स्क्वेयर फीट के आधार पर मेंटेनेंस वसूलने से मना कर दिया, साथ ही 29 अप्रैल 2000 के सरकारी आदेश के अनुसार प्रति फ्लैट समान शुल्क लेने और 3 माह के भीतर बकाया राशि का पूरा लेखा-जोखा देने का निर्देश दिया।

क्षेत्रफल के आधार पर वसूले जा सकते हैं कुछ शुल्क

  • अदालत ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वीनस को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी बनाम डॉ जे वाई डेटवानी मामले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा, लिफ्ट, सफाई और कॉमन बिजली जैसी सुविधाओं के लिए सभी सदस्यों से समान शुल्क लिया जाना चाहिए।
  • हालांकि, सिंकिंग फंड, प्रमुख मरम्मत निधि और संपत्ति कर जैसे कुछ शुल्क क्षेत्रफल के आधार पर वसूले जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें :- नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जुलाई को पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान, अबू धाबी के लिए टिकट बिक्री शुरू

सोसायटी ने दी थी चुनौती

सोसायटी ने इस आदेश को महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपीलीय न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। न्यायालय ने माना कि सोसायटी बकाया राशि का स्पष्ट आधार बताने में विफल रही और स्क्वेयर फीट आधारित वसूली कानून व सरकारी आदेश के विपरीत है।

Housing society maintenance charges square feet rule rejected

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jun 22, 2026 | 12:48 PM

Topics:  

  • Maharashtra News
  • Mumbai News
  • Real Estate

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.