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Mumbai News: सुरेश कुटे को ईडी का तमाचा, 188.41 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, 4 लाख से अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी मामला

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 188.41 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: May 10, 2025 | 09:56 PM

सुरेश कुटे को ईडी का तमाचा। (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 188.41 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। जांच से पता चला कि सुरेश कुटे के नेतृत्व में डीएमसीएसएल प्रबंधन ने कथित तौर पर 4 लाख से अधिक निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की और निजी लाभ के लिए धन को कुटे समूह की संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया।

ईडी की मुंबई जोनल कार्यालय ने 9 मई, 2025 को मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड यानी डीएमसीएसएल के सुरेश कुटे और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत 188.41 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी की एक विज्ञप्ति के अनुसार, अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के बीड जिले में स्थित कुटे समूह की कंपनियों की विभिन्न संस्थाओं की भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी शामिल हैं।

एफआईआर के आधार पर जांच

ईडी ने मई से जुलाई 2024 के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न पुलिस स्टेशनों द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं और एमपीआईडी अधिनियम, 1997 की धारा के तहत मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल) के माध्यम से सुरेश कुटे और अन्य द्वारा निवेशकों के साथ की गई धोखाधड़ी के संबंध में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

4 लाख से अधिक निवेशकों से धोखाधड़ी

“डीएमसीएसएल का प्रबंधन और नियंत्रण सुरेश ज्ञानोबाराव कुटे, यशवंत वी. कुलकर्णी और अन्य के पास था। इसने विभिन्न जमा योजनाएं शुरू कीं और ब्याज देने का दावा किया, जो 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक था। पीएमएलए जांच के दौरान, यह पाया गया कि सुरेश कुटे और अन्य ने 4 लाख से अधिक भोले-भाले निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके डीएमसीएसएल के साथ पैसा जमा करने के लिए लुभाया।

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रची आपराधिक साजिश

“हालांकि, जमा परिपक्व होने पर निवेशकों को कोई भुगतान नहीं किया गया या केवल आंशिक भुगतान किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें धोखा दिया गया। ईडी की जांच से पता चला है कि डीएमसीएसएल के धन को सोसायटी के प्रबंधन द्वारा गबन किया गया था, जिसमें सुरेश कुटे और अन्य ने कुटे समूह की विभिन्न कंपनियों को ऋण की आड़ में लगभग 2,467 करोड़ रुपये की राशि को अवैध और धोखाधड़ी से हटाने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी।

जानकारी के अनुसार इन धोखाधड़ीपूर्ण ऋण राशियों के वितरण के बाद, धन को कुटे समूह की संस्थाओं के कई खातों के माध्यम से या सीधे नकदी के रूप में निकाल लिया गया। समाज से प्राप्त धन का उपयोग उनके लाभों के लिए किया गया, जैसे कि नए व्यवसायों में निवेश, संपत्ति खरीदना और व्यक्तिगत खर्च।”

प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी

ईडी ने इस मामले में 9 अगस्त, 2024, 20 अगस्त, 2024 और 14 अक्टूबर, 2024 को तलाशी अभियान चलाया। इन तलाशी अभियानों के दौरान, 11 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्तियां जब्त/जब्ती की गईं। ईडी ने 24 सितंबर, 2024 को 85.88 करोड़ रुपये, 9 अक्टूबर, 2024 को 1,002.79 करोड़ रुपये और 5 नवंबर, 2024 को 333.82 करोड़ रुपये की संपत्ति के संबंध में प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर भी जारी किए गए है।

न्यायिक हिरासत में सुरेश कुटे

इस मामले में अब तक जब्ती/फ्रीजिंग और संपत्तियों की कुर्की का कुल मूल्य 1621.89 करोड़ रुपये (लगभग) है। ईडी ने पहले 7 जनवरी, 2025 को सुरेश कुटे को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। ईडी ने 6 मार्च, 2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिस पर 11 मार्च, 2025 को संज्ञान लिया गया। आगे की जांच जारी है।

Ed attaches assets worth rs 188 41 crore in maharashtra co op fraud case

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Published On: May 10, 2025 | 09:56 PM

Topics:  

  • Enforcement Directorate
  • Money Laundering
  • Mumbai News

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