फडणवीस सरकार ने कई जिलों को दी सौगात, स्वास्थ्य से लेकर बुनियादी ढांचे तक इन फैसलों पर लगी मुहर

Maharashtra Cabinet Decision: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने नागपुर, अकोला, सोलापुर और नासिक के लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है।
CM Devendra Fadnavis
सीएम देवेंद्र फडणवीस (सौजन्य-एक्स)
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Maharshtra News: महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मंगलवार (23 सितंबर) को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और नागरिकों को राहत प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के अनुसार, सरकारी अस्पतालों को मजबूत करने और राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी को फंड देने का निर्णय लिया गया है। अब महात्मा फुले जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत योजना से मिलने वाली धनराशि का सीधा उपयोग मरीजों के इलाज में किया जाएगा।

राज्य के जिलों को क्या-क्या फायदा मिलेगा?

नागपुर- नागपुर-नागभीड़ नैरो गेज रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदला जाएगा।

इसके लिए 491 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को मंजूरी दी गई है।

अकोला- नया बस स्टेशन, सब्ज़ी मंडी और व्यापारिक संकुल के निर्माण के लिए नगर निगम को ज़मीन दी जाएगी।

सोलापुर (कुंभारी गांव)- महिला बीड़ी मज़दूर सहकारी संस्था द्वारा बनाए गए घरों को

स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी।

वसई-विरार (पालघर जिला)- मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल बनाने के लिए आचोले में ज़मीन उपलब्ध कराई जाएगी।

नासिक- महाराष्ट्र साहित्य परिषद की नासिक रोड शाखा को देवळाली गांव में ज़मीन दी जाएगी।

मुंबई के लिए भी अहम फैसले

  • घाटकोपर हादसा जांच रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है, जिसमें अवैध होर्डिंग गिरने से लोगों की जान गई थी। रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों को एक महीने में लागू करने का आदेश दिया गया है।
  • अंधेरी (एसवीपी नगर) में म्हाडा की मदद से पुनर्विकास परियोजना शुरू होगी। इसमें 122 संस्थाएं और 307 ज़मीन मालिकों के कुल 4,973 फ्लैटों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।

बारिश और आपदा प्रबंधन पर मुख्यमंत्री का आदेश

कैबिनेट बैठक में मराठवाड़ा में बारिश से हुई आपदा की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने और नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए। किसानों के नुकसान का पंचनामा जल्द करने का आदेश दिया है और दुर्घटनाओं में राहत सहायता देने का अधिकार जिलाधिकारियों को दिया गया है। तत्काल मदद उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं।

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