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Kunal Kamra Controversy: मामले की जांच जारी रखें, गिरफ्तार न करें, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश से कुणाल कामरा को राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी को लेकर कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस जांच जारी रखे, लेकिन ‘कॉमेडियन' को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

  • By आंचल लोखंडे
Updated On: Apr 25, 2025 | 12:47 PM

मामले की जांच जारी रखें, गिरफ्तार न करें (सौजन्यः सोशल मीडिया)

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मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी को लेकर कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस जांच जारी रखे, लेकिन ‘कॉमेडियन’ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल और न्यायमूर्ति एस. एम. मोदक की पीठ ने कामरा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें ‘स्टैंड-अप कॉमेडी शो’ के दौरान शिंदे पर कथित ‘‘गद्दार” टिप्पणी को लेकर खार थाने में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।

इसका मतलब है कि कामरा की याचिका पर बाद में विस्तार से सुनवाई की जाएगी। अंतरिम राहत के तौर पर पीठ ने कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान ‘कॉमेडियन’ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अदालत ने कहा, ‘‘जांच जारी रह सकती है। याचिकाकर्ता (कामरा) को याचिका के लंबित रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।”

चेन्नई बयान दर्ज करना चाहिए

कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस कामरा का बयान दर्ज करना चाहती है, तो उन्हें पहले से सूचित करने के बाद चेन्नई में उनका बयान दर्ज करना चाहिए जहां वह वर्तमान में निवास कर रहे हैं। कामरा ने अपनी याचिका में कहा था कि वह तमिलनाडु के निवासी हैं और कार्यक्रम के बाद उन्हें मिल रही जान से मारने की धमकियों के कारण महाराष्ट्र आने को लेकर डरे हुए हैं। अदालत ने आदेश दिया, ‘‘अगर याचिका के लंबित रहने के दौरान पुलिस द्वारा मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जाता है, तो संबंधित अदालत उस पर आगे नहीं बढ़ेगी।”

#BREAKING: The Supreme Court has rejected Punjab government’s plea to cancel the bail of Shiromani Akali Dal leader Bikram Singh Majithia in the drugs case. The court directed Bikram Singh Majithia and Punjab Police to refrain from making any public statements about the case pic.twitter.com/zV60RxONFI

— IANS (@ians_india) April 25, 2025

गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

कोर्ट ने पिछले सप्ताह याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए ‘कॉमेडियन’ को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। कामरा ने शिंदे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर अपने खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने का अनुरोध किया है। ‘कामरा’ ने याचिका में कहा है कि आरोपों को अगर सच मान भी लें, तो भी वे अपराध की श्रेणी में नहीं आते।

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दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें संरक्षण

कामरा ने उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जब्ती और उनके वित्तीय लेनदेन एवं खातों की जांच सहित किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया है, जिसे कामरा के लिए एक बड़ी राहत कहा जा सकता है। कामरा ने अदालत को बताया कि वह मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के समक्ष वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा था कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं।

गाने की ‘पैरोडी’

बता दें कि मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे को ‘‘गद्दार” कहने के आरोप में ‘स्टैंड-अप कॉमेडियन’ के खिलाफ खार थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वर्तमान में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री शिंदे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उस स्टूडियो में भी तोड़फोड़ की, जहां कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया था। कार्यक्रम के दौरान कामरा ने फिल्म ‘‘दिल तो पागल है” के एक गाने की ‘पैरोडी’ गाई थी, जिसमें उन्होंने ‘‘गद्दार” शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद उन्होंने मजाक में कहा कि कैसे शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की और 2022 में शिवसेना को विभाजित कर दिया था।

Continue investigation of kunal kamra controversy case do not arrest relief to kamra from bombay high court order

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Published On: Apr 25, 2025 | 12:47 PM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Kunal Kamra
  • Maharashtra News

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