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Sajjan Jindal को राहत, हाईकोर्ट ने बलात्कार केस की दोबारा जांच से किया इनकार

Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सज्जन जिंदल के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले की दोबारा जांच से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता ने खुद ही केस आगे न बढ़ाने की बात कही थी।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Dec 29, 2025 | 07:41 AM

सज्जन जिंदल (सौ. सोशल मीडिया )

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Sajjan Jindal Gets Relief: जेएसडब्ल्यू ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सज्जन जिंदल के खिलाफ दर्ज बलात्कार और धमकी के मामले की जांच दोबारा शुरू करने से उच्च न्यायालय ने हाल ही में इनकार कर दिया।

शिकायतकर्ता महिला ने स्वयं ही मामला आगे बढ़ाने में असमर्थता जताई और पुलिस द्वारा मामला बंद करने के लिए दाखिल रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं होने की बात स्पष्ट की।

इसके चलते इस मामले में न्यायालयी हस्तक्षेप की सीमा बेहद सीमित है, ऐसा कहते हुए अदालत ने जिंदल को राहत दी। जिंदल के खिलाफ दर्ज मामले की जांच दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर 32 वर्षीय शिकायतकर्ता महिला द्वारा दाखिल की गई।

मामला बंद करने की रिपोर्ट

आपराधिक याचिका को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने खारिज कर दिया। इस याचिका में बांद्रा स्थित महानगर दंडाधिकारी के 24 अप्रैल 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। पुलिस द्वारा प्रस्तुत मामला बंद करने की रिपोर्ट को महानगर दंडाधिकारी ने स्वीकार कर लिया था।

ये भी पढ़ें :- 198 किलो प्याज बेचकर किसान के हाथ आए सिर्फ 22 रुपये, पटोले का सरकार पर हमला

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि पुलिस की रिपोर्ट पर सुनवाई करने वाला दंडाधिकारी जांच अधिकारियों को अपने निष्कर्ष बदलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, विशेष रूप से तब, जब शिकायतकर्ता स्वयं ही उन निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए इच्छुक नहीं है या उसने खुद ही मामला आगे न चलाने की बात कही है। ऐसे में पुलिस रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों पर संदेह करना दंडाधिकारी के लिए उचित नहीं था।

Bombay high court relief to sajjan jindal rape case

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Published On: Dec 29, 2025 | 07:41 AM

Topics:  

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