बीएमसी (सोर्स: सोशल मीडिया)
Mumbai News In Hindi: बीते दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने वायु प्रदूषण मुद्दे को लेकर बीएमसी आयुक्त को खूब खरी-खोटी सुनाया। कोर्ट ने आयुक्त की सैलरी रोक देने की बात तक कह डाली।
बीएमसी की छवि किरकिरी होते देख प्रशासन हरकत में आया और सरकारी निर्माण स्थलों के साथ-साथ प्राइवेट निर्माण स्थलों को वार्निंग न देकर सीधा स्टॉप वर्क नोटिस पकड़ा दिया, जिससे बिल्डरों व ठेकेदारों के बीच हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई में रहेजा ग्रुप, टाटा प्रोजेक्ट व कल्पतरु जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
बीएमसी के पर्यावरण विभाग और संबंधित वार्ड अधिकारियों द्वारा किए गए संयुक्त निरीक्षण में यह सामने आया कि शहर में मौजूद अनेक निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय नहीं किए गए थे। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई जगहों पर निर्माण सामग्री खुले में रखी गई थी, पानी का छिड़काव नहीं हो रहा था और साइट के चारों ओर अनिवार्य ग्रीन नेट अथवा कवर शीट भी नहीं लगाई गई थी।
प्रदूषण के बढ़ते स्तर के लिए मानव-जनित कारण जिम्मेदार है जिनमें वाहन उत्सर्जन, धूल का उड़ना और निर्माण कार्य प्रमुख है। मुंबई में वाहनों की घनत्व सबसे अधिक है और शहर में प्रदूषण का मुख्य कारण वाहन उत्सर्जन को माना गया है। इसके अलावा, निजी और सार्वजनिक परियोजनाओं के तहत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य भी चल रहे है, जिससे शहर के एक्यूआई स्तर में गिरावट आई है।
बीएमसी अधिकारी
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार 1 जनवरी से 24 जनवरी के बीच मुंबई में कुल 18 दिन अस्वस्थ एक्यूआई दर्ज किया गया है। इस अवधि के दौरान एक्यूआई का स्तर 120 से 150 के बीच रहा, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है और इसे विशेष रूप से बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों जैसे संवेदनशील वर्गों के लिए अस्वस्थ माना जाता है। आंकड़ों से यह भी सामने आया है कि 24 दिनों में 6 दिन ही संतोषजनक एक्यूआई दर्ज किया गया।
बीएमसी ने साफ किया है कि जिन निर्माण स्थलों को स्टॉप वर्क नोटिस दिया गया है, वहां तब तक काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक सभी प्रदूषण नियंत्रण उपाय पूरी तरह लागू नहीं किए जाते। नियमों का दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रशासन ने भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए नियमित और आकस्मिक निरीक्षण बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके लिए विशेष निगरानी दल गठित किए गए हैं, जो बिना पूर्व सूचना निर्माण स्थलों की जांच करेंगे।
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बीएमसी ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि कहीं निर्माण कार्य से अत्यधिक धूल या वायु प्रदूषण फैलता दिखाई दे, तो इसकी शिकायत तुरंत संबंधित वार्ड कार्यालय या बीएमसी की हेल्पलाइन नंबर 1916 पर दर्ज कराए।