गणेशोत्सव पर BMC की गाइडलाइंस जारी! गणेश भक्तों, मंडलों और प्रसाद वितरण के लिए नियम तय, जानें मुख्य बातें

BMC Rules For Ganesh Mandals: गणेशोत्सव 2026 के लिए BMC ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। मंडप व्यवस्था, पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर से जुड़ी बातों पर जोर दिया है।
bmc ganeshotsav guidelines rules for mandals and prasad
BMC की इमारत(सोर्स: साेशल मीडिया)
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BMC Ganeshotsav Guidelines: गणेशोत्सव के पावन अवसर पर BMC ने सभी गणेश भक्तों, सार्वजनिक उत्सव मंडलों और मुंबईवासियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। बीएमसी की इस पहल का मुख्य उद्देश्य उत्सव को पर्यावरण-अनुकूल, सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित तरीके से मनाना है।

महानगरपालिका ने मंडप व्यवस्था, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता, खाद्य सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभिन्न दिशा-निर्देश सार्वजनिक किए हैं।

सुरक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के नियम

बीएमसी की सूचना के अनुसार, गणेशोत्सव मंडप परिसर को हमेशा साफ-सुथरा रखना होगा और आसपास ध्वनि प्रदूषण रोकने के उपाय करने होंगे। मंडप में किसी भी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री का भंडारण करने की सख्त मनाही है तथा अग्निशमन उपकरण रखना अनिवार्य है। पूजा के बाद निकलने वाले निर्माल्य को सामान्य कचरा कुंडी में न फेंककर केवल 'निर्माल्य कलश' में ही अर्पित करने का निर्देश दिया गया है।

पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग वर्जित किया गया है। सजावट में थर्मोकोल का उपयोग न करते हुए केवल कागजी मखर तथा इको-फ्रेंडली वस्तुओं का ही इस्तेमाल करने की अपील की गई है। इसके अतिरिक्त, गणेश मूर्तियों के लिए पर्यावरण-अनुकूल रंगों का प्रयोग करने तथा मूर्ति विसर्जन के लिए बीएमसी द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाबों को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

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पवित्रता, अनुशासन और बच्चों की देखभाल

उत्सव के दौरान पवित्रता बनाए रखने के लिए शराब के सेवन तथा तंबाकूजन्य पदार्थों की बिक्री एवं सेवन पर पूरी तरह रोक लगाई गई है। गणेशोत्सव के दौरान आकर्षक झांकियां देखने आने वाले श्रद्धालुओं को अपने छोटे बच्चों की विशेष देखभाल करने की सलाह दी गई है। मावे की मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य वस्तुएं खरीदते समय विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है।

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प्रसाद वितरण और खाद्य सुरक्षा के लिए सख्त निर्देश

सार्वजनिक उत्सव मंडलों, पदाधिकारियों और कैटरर्स के लिए 'खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006' के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्रसाद के लिए कच्चा माल और फल केवल लाइसेंस धारक या पंजीकृत विक्रेताओं से ही खरीदने होंगे। प्रसाद बनाने की जगह स्वच्छ होनी चाहिए और उसमें केवल पीने योग्य पानी का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

आपातकालीन हेल्पलाइन और संपर्क विवरण

बीएमसी तथा मुंबई पुलिस द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में नागरिक बीएमसी के नियंत्रण कक्ष के टोल-फ्री नंबर 1916 पर संपर्क कर सकते हैं। कृत्रिम तालाबों और अन्य नागरिक सुविधाओं की जानकारी के लिए बीएमसी ने आधिकारिक क्यूआर कोड तथा व्हाट्सएप नंबर 8999228999 भी उपलब्ध कराया है।

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