नितेश राणे और संजय राउत (सौजन्य-सोशल मीडिया)
मुंबई: भारतीय जनता पार्टी विधायक और मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। नितेश राणे के खिलाफ मुंबई की एक अदालत ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। यह मामला मानहानि से जुड़ा है। 2023 में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने नितेश राणे के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अब इस पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने वारंट जारी किया है।
मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत द्वारा 2023 में दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ बृहस्पतिवार को जमानती वारंट जारी किया। मामले की सुनवाई के अवसर पर अदालत के सामने उपस्थित नहीं हुए। इसलिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (मझगांव कोर्ट) आरती कुलकर्णी ने नितेश राणे के अदालत में पेश न होने पर वारंट जारी किया।
वारंट जारी करने के बाद रिपोर्ट के लिए मामले की सुनवाई दो जून तक के लिए स्थगित कर दी गई। यह पहली बार नहीं है, जब मंत्री नितेश राणे के खिलाफ वारंट जारी किया गया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और मत्स्य पालन एवं बंदरगाह विकास मंत्री नितेश राणे के खिलाफ यह एक महीने में दूसरा वारंट है।
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इससे पहले भी अदालत ने एक मामले की सुनवाई के लिए अदालत में पेश न होने पर उनके खिलाफ कई वारंट जारी किए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने मई 2023 में कथित तौर पर संजय राउत को एक ‘‘सांप” कहा था। उन्होंने कहा था कि वह जून तक उद्धव ठाकरे को छोड़कर (अविभाजित) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) में शामिल हो जाएंगे। राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज कराकर नितेश राणे के खिलाफ कथित ‘‘अपमानजनक और सरासर झूठी” टिप्पणी के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया था।
(एजेंसी इनपुट के साथ)