कांग्रेस उपाध्यक्ष हुसैन
Maharashtra Politics: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार में गरमाया राजनीतिक घमासान अब अदालत की चौखट तक जा पहुँचा है। कांग्रेस–महाविकास अघाड़ी उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन ने भाजपा के राजकुमार मिश्रा को कानूनी नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू की है। आरोप है कि मिश्रा ने एक स्थानीय यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में भगवान श्रीराम और छत्रपति शिवाजी महाराज का हवाला देते हुए हुसैन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। हुसैन का कहना है कि यह बयान न सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुँचाने वाला है, बल्कि वोटों के ध्रुवीकरण और धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी है। हुसैन के वकील एड। राहुल राय ने साफ किया है कि मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 356(2) के तहत मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
उसी इंटरव्यू में मौजूद पूर्व भाजपा पार्षद शानू गोहिल पर भी हुसैन ने तीखे आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि शानू ने भी चुनावी माहौल में भड़काऊ टिप्पणी की थी। शानू पहले भी हिंदू श्मशान घाट विवाद में धार्मिक भावनाएँ भड़काने के आरोप में चर्चित रह चुकी हैं। आरोप यह भी है कि उनके पति जोहरावर गोहिल ने चुनाव प्रचार के दौरान सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाकर हुसैन की छवि खराब करने की मुहिम छेड़ी थी।
हुसैन ने कहा – मैं हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात करता आया हूँ और सभी पूजा स्थलों का सम्मान करता हूँ। लेकिन भाजपा नेताओं ने मिलकर मेरी छवि धूमिल करने की साजिश रची है।
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गौरतलब है कि यह पहला मौका नहीं है जब हुसैन ने मानहानि का मामला उठाया हो। इससे पूर्व वे शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता शाइना एनसी और भाजपा के अन्य 13 पदाधिकारियों के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दर्ज कर चुके हैं। हुसैन का आरोप था कि चुनावी प्रचार के दौरान उनके खिलाफ फर्जी पत्र और भ्रामक जानकारियाँ सोशल मीडिया पर फैलाई गईं, जिससे उनकी छवि को गहरा नुकसान पहुँचा और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई।