न्यायाधीश एमएस कर्णिक और न्यायाधीश शर्मिला देशमुख के साथ सीजेआई गवई, सीएम फडणवीस व अन्य (सोर्स: एक्स@CMOMaharashtra)
Bombay High Court Appoints 4 Judges for Kolhapur Circuit Bench: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई ने रविवार को बॉम्बे हाई कोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच का उद्घाटन किया। आज से यहां का कामकाज शुरू हो रहा है। बंबई उच्च न्यायालय के कोल्हापुर सर्किट बेंच के लिए चार न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। इस नियुक्ति के आदेश मुंबई उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार एचएम भोसले ने जारी किए हैं।
आदेश के मुताबिक न्यायाधीश एमएस कर्णिक और न्यायाधीश शर्मिला देशमुख को डिवीजन बेंच के रूप में नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश शिवकुमार दिघे और न्यायाधीश एसजी चपलगावकर को सिंगल बेंच न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया है।
बंबई उच्च न्यायालय की कोल्हापुर सर्किट बेंच का वास्तविक कामकाज आज यानी 18 अगस्त से नियमित रूप से शुरू हो रहा है। इस कामकाज के लिए पहले ही अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जो अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।
📷Group Photo!
🔸A group photo of Hon Chief Justice of India, Bhushan Gavai ji and CM Devendra Fadnavis, along with Hon Chief Justice of Bombay High Court Alok Aradhe, DCM Eknath Shinde and other dignitaries from the inauguration of the Kolhapur Circuit Bench.
🔸कोल्हापूर… pic.twitter.com/JZBj4pdga7
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) August 17, 2025
सर्किट बेंच में चलाए जाने वाले मुकदमों के सभी दस्तावेज मुंबई उच्च न्यायालय से कोल्हापुर स्थानांतरित किए जाने का कार्य भी तेजी से जारी है। इसी पृष्ठभूमि में कोल्हापुर सर्किट बेंच के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है।
न्यायाधीश कर्णिक और न्यायाधीश देशमुख के पास सभी प्रकार की पीआईएल (जनहित याचिका), सिविल रिट पिटीशन (सभी दीवानी याचिकाएं), सभी प्रथम अपीलें, सभी प्रकार के पारिवारिक मामले की अपीलें, सभी अवमान याचिकाओं की अपीलें, सभी प्रकार के कर कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे।
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साथ ही व्यावसायिक न्यायालयीन कानून 2015 के तहत धारा 13 की सभी अपीलें, सभी पेटेंट अपीलें, सभी प्रकार की फौजदारी रिट याचिकाएं, सभी फौजदारी अर्ज, सभी फौजदारी अपीलें, मृत्युदंड की अपीलें, फौजदारी अवमान याचिकाएं, सभी प्रकार की पैरोल संबंधी याचिकाएं और अन्य सभी दीवानी व फौजदारी कार्य सौंपे जाएंगे।
न्यायाधीश दिघे के पास सभी फौजदारी अपीलें, फौजदारी अर्ज और फौजदारी रिट पिटीशन, सभी जमानत, गिरफ्तारी पूर्व जमानत अर्ज, साथ ही सभी प्रथम अपीलें, छोटे दीवानी अर्ज आदि फौजदारी कार्य दिए गए हैं। न्यायाधीश चपलगावकर के पास सभी प्रकार के सिंगल कोर्ट से संबंधित दीवानी रिट पिटीशन, सभी दीवानी दूसरी अपीलें, सभी दीवानी अर्ज, सभी पुनर्विचार अर्ज, सभी आदेशों की अपीलें आदि दीवानी कार्य सौंपे गए हैं।