Jalna से जीते गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत पंगारकर, भाजपा को हराकर दर्ज की बड़ी जीत, मनाया जश्न
Jalna Municipal Corporation Election Results: गौरी लंकेश हत्याकांड के आरोपी श्रीकांत पंगारकर ने जालना नगर निगम चुनाव के वार्ड 13 से निर्दलीय जीत दर्ज की। भाजपा उम्मीदवार को दी पटखनी।
- Written By: प्रिया जैस
श्रीकांत पंगारकर जालना जीत (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Shrikant Pangarkar Jalna Win: वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की 2017 में हुई हत्या के मामले में आरोपी रहे श्रीकांत पंगारकर ने जालना नगर निगम चुनाव में वार्ड 13 से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पंगारकर ने अपने समर्थकों के साथ जश्न मनाया। पंगारकर का इस वार्ड में मुकाबला भारतीय जनता पार्टी सहित कई अन्य राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों से था।
हालांकि, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने वार्ड 13 में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा था। इससे पहले नवंबर 2024 में विधानसभा चुनावों से पहले पंगारकर शिवसेना में शामिल हुए थे, लेकिन जनता के विरोध के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पार्टी में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी।
पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड
गौरतलब है कि पत्रकार गौरी लंकेश की 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु स्थित उनके आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने देशभर में व्यापक प्रतिक्रिया पैदा की थी और उदारवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा सांप्रदायिक राजनीति को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस छेड़ दी थी।
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VIDEO | Jalna, Maharashtra: Journalist Gauri Lankesh murder accused Shrikant Pangarkar celebrates his victory with supporters after winning the Jalna Municipal Corporation elections as an independent candidate. #Jalna #MaharashtraCivicPolls2026 (Full video available on PTI… pic.twitter.com/slFETxVN1w — Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2026
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कर्नाटक हाई कोर्ट ने दी जमानत
श्रीकांत पंगारकर इससे पहले 2001 से 2006 के बीच अविभाजित शिवसेना से जालना नगर परिषद के सदस्य रह चुके हैं। वर्ष 2011 में टिकट न मिलने के बाद वे हिंदू जनजागृति समिति से जुड़ गए थे।
अगस्त 2018 में महाराष्ट्र एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) ने उन्हें राज्य के विभिन्न हिस्सों से कच्चे बम और हथियारों की बरामदगी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और UAPA के तहत केस दर्ज किया गया था। 4 सितंबर 2024 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने गौरी लंकेश हत्याकांड में उन्हें जमानत दी थी।
