मकर संक्रांति पर सुरक्षा जागरूकता संदेश: जालना ट्रैफिक पुलिस का नायलॉन मांजा विरोधी अभियान
Makar Sankranti Safety: मकर संक्रांति पर जालना यातायात पुलिस ने नायलॉन मांजे के खिलाफ जनजागरूकता अभियान चलाया। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर 200 दोपहिया चालकों को रुमाल बांटकर सुरक्षा का संदेश दिया गया
- Written By: अंकिता पटेल
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Jalna Traffic Police Drive: जालना मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाना भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण परंपरा है, लेकिन नायलॉन मांजे का प्रयोग न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि यह मानव जीवन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बन चुका है।
इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए जालना शहर यातायात पुलिस ने एक प्रभावी और सराहनीय जनजागरूकता अभियान का आयोजन किया। नायलॉन मांजे से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर यातायात पुलिस ने लगभग 200 दोपहिया वाहन चालकों को रुमाल वितरित किए।
इस दौरान आम नागरिकों को नायलॉन मांजे के दुष्परिणामों, उससे बचाव के उपायों तथा इसके उपयोग से जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी भी दी गई। इस कार्यक्रम में अजय कुमार बंसल (पुलिस अधीक्षक, जालना), आयुष नोपानी (अपर पुलिस अधीक्षक), जान्हवी शेखर (आईपीएस अधिकारी) और अनंत कुलकर्णी (उपविभागीय पुलिस अधिकारी) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
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अभियान की सफलता में शहर यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक प्रतापराव इंगले तथा स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस कर्मचारी संजय सोनवणे का विशेष योगदान रहा। यातायात पुलिस द्वारा की गई।
‘जीरो टॉलरेंस’ नीति लागू, दोषियों पर मामला दर्ज
नायलॉन मांजा से मानव जीवन, पशु-पक्षियों और पर्यावरण को होने वाले गंभीर तथा जानलेवा नुकसान को ध्यान में रखते हुए गोंदी पुलिस ने ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित नायलॉन मांजा की बिक्री, भंडारण अथवा उपयोग पाए जाने पर किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी और सीधे आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
13 जनवरी 2026 को प्राप्त शिकायत के आधार पर गोंदी पुलिस थाना क्षेत्र में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नायलॉन मांजा जब्त किया गया। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि यह नायलॉन मांजा मानव की गर्दन, आआंखों तथा पक्षियों के शरीर पर गंभीर चोटे पहुंचाकर मौत का कारण बन सकता है।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी गिरफ्तारी
इस प्रकरण में संबंधित विक्रेता नजीर करीमुद्दीन बागवान पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तारी, सामग्री की जब्ती और कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा।
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नायलॉन मांजा के कारण होने वाली दुर्घटनाओं, जानमाल की हानि और पक्षियों की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को किसी भी स्थिति में संरक्षण नहीं दिया जाएगा। मुनाफे के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्त और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसा स्पष्ट संदेश पुलिस प्रशासन ने दिया है।
