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पालघर: महाराष्ट्र के पालघर जिले में 12 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 42 वर्षीय व्यक्ति को आज यानी रविवार को गिरफ्तार किया गया। मामले पर पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान रामा गणपत भोईर के रूप में हुई है और वह तारापुर का निवासी है। उसने शनिवार दोपहर कथित तौर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था।
पुलिस ने बताया कि जब पीड़िता घर में अकेली थी तो भोईर उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब लड़की ने शोर मचाया तो वह मौके से फरार हो गया। पुलिस की मानें तो पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भोईर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
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जानकारी दें कि बीते 24 अगस्त को पालघर में ही एक निजी स्कूल की कैंटीन में काम करने वाले एक नाबालिग ने सात वर्षीय छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। घटना वावू नायगांव थाने के वरिष्ठ निरीक्षक रमेश भामे ने बताया था कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीते शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के रहने वाले 16 वर्षीय आरोपी को हिरासत में ले लिया और उसे ‘ रिमांड होम’ भेज दिया।
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दरअसल कथित घटना नायगांव स्थित एक निजी स्कूल में घटी। मामला तब प्रकाश में आया, जब दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची ने बृहस्पतिवार को स्कूल कैंटीन जाने से इनकार कर दिया और अपनी कक्षा अध्यापिका को बताया कि वहां काम करने वाला एक ‘अंकल’ उसे परेशान करता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक को इसकी सूचना दी गई तथा बच्ची से आगे की पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने पिछले 15 दिनों में तीन-चार बार उसका यौन उत्पीड़न किया।
इसके बाद प्रधानाध्यापक ने नायगांव पुलिस को इसकी सूचना दी और भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और 79 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)