यात्री वाहन में स्पीड लॉक अनिवार्य,ओवरस्पीडिंग पर कसेगा शिकंजा, नियम तोड़ा तो दंड
Gondia Traffic Rules: गोंदिया जिले में यात्री वाहनों में स्पीड लॉक अनिवार्य। ओवरस्पीडिंग रोकने के लिए सख्त नियम लागू किया गया है। उल्लंघन पर चालकों पर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
- Written By: आंचल लोखंडे
यात्री वाहन में स्पीड लॉक अनिवार्य (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Gondia News: राजमार्गों पर कितनी गति से वाहन चलाना है। इस बारे में जगह-जगह सड़क किनारे एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है। इसके बावजूद वाहन चालक इसका पालन नहीं करते हैं। जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए प्रत्येक चालक को चाहिए कि वे खुद की और यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाए। लेकिन इसकी अनदेखी की जाती है। पिछले कुछ दिनों में सड़क हादसों की घटनाओं में इजाफा हुआ है।
इन घटनाओं को रोकने अब यात्री वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के उद्देश से वाहनों में स्पीड लॉक लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उल्लघंन करने पर चालक को दंडित करने का प्रावधान है। उल्लेखनीय है कि राज्य भर में सड़कों का काम तेजी से किया जा रहा है।
कानून का उल्लंघन
ऐसे में इन सड़कों पर तेज गति से वाहन दौड़ाने व वाहन नियंत्रण नहीं पाने के कारण सड़क हादसों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन तथा चालक का अति आत्मविश्वास भी दुर्घटनाओं को न्यौता देता है। इसलिए यात्री वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के उद्देश से यात्री वाहनों में स्पीड लॉक को अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून का उल्लंघन करने पर वाहन चालक को दंडित करने का प्रावधान है।
सम्बंधित ख़बरें
Gondia POCSO Case: खेलने के बहाने बुलाकर दो बच्चियों से ज्यादती; अर्जुनी मोरगांव पुलिस की बड़ी कार्रवाई
Gondia News: सरकारी सेवाएं अब एक ही छत के नीचे, गोंदिया में जनभागीदारी महाशिविर
PCOD Clinic Launched: गोंदिया में महिलाओं के लिए शुरू हुए PCOD क्लिनिक, हर बुधवार मिलेगी मुफ्त जांच सुविधा
Gondia में जनगणना टीमों का विरोध, शिक्षकों को गांव में घुसने पर मिली धमकियां
तेज गति दुर्घटनों के लिए जिम्मेदार
ज्यादातर दुर्घटना वाहनों की तेज गति के कारण ही होती हैं। अक्सर तेज रफ्तार वाहन से चालक का नियंत्रण छूटता है और दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं केवल तेज रफ्तार के कारण ही होने की बाद दर्ज की गई है।
ये भी पढ़े: टिकट न मिलने से उम्मीदवारों में नाराज़गी, कार्यकर्ताओं में असमंजस, चुनावी माहौल में घमासान
रफ्तार पर पर नियंत्रण जरूरी
जिला यातायात पुलिस विभाग के अनुसार यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों के लिए यह नियम निर्धारित किया गया है। इसलिए यात्रियों को ले जाने वाले सभी वाहनों में स्पीड लॉक लगाया जाए। वाहन को स्पीड लॉक नहीं होने या स्पीड मीटर के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया तो वाहन चालक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।
