गोंदिया में मेडिकल दुकानों पर कार्रवाई (सौजन्य-सोशल मीडिया)
Gondia Medical License Suspended News: गोंदिया एक्सपायर हो चुकी दवाइयां बेचने, बिना प्रिसंक्रप्शन के दवाइयां देने और बिना प्रिर्सक्रिप्शन के दवाइयां बेचने पर मेडिकल लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। अप्रैल 2025 से अब तक जिले में 18 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। यह संख्या और बढ़ सकती थी, लेकिन यह बात सामने आई है कि जिले में औषधि प्रशासक के पास इंस्पेक्शन करने के लिए मैनपावर नहीं है।
हालांकि जिले में ऐसी चीजें हो रही हैं, लेकिन औषधि प्रशासन के पास इंस्पेक्शन करने के लिए मैनपावर नहीं है। सारा कामकाज प्रभारी ही कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मैनपावर बढ़ाने की मांग है। अवैध दवाएं बेचने वालों और मेडिकल संस्थानों के जरिए गलत काम करने वालों पर भी कार्रवाई की मांग है।
मेडिकल किसी एक के नाम पर है, उसे कोई और चलाता है। औषधि प्रशासन भी इस पर नजर रख रहा है। नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे भी उदाहरण हैं कि कई लोगों ने अपने लाइसेंस किराए पर दे दिए हैं।
बिना डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के कोई भी दवा नहीं बेची जा सकती। साथ ही, दी जाने वाली दवाओं का नियमित रिकॉर्ड रखना होगा। संबंधित व्यक्ति को दवाओं का बिल देना भी जरूरी है। लेकिन, कुछ मेडिकल चालक इन नियमों को तोड़ते हैं। बाद में उन्हीं की जांच की जाती है और कार्रवाई की जाती है।
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औषध निरीक्षक अभिषेक चवरडोल जिले के हालात को देखते हुए हर साल गोंदिया जिले में नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। तय दौरे के दौरान या शिकायत मिलने पर अचानक जांच करके कार्रवाई की जा रही है। इस आर्थिक वर्ष में 18 लोगों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।