बच्चों पर अन्याय रोकने सभी विभाग करें कार्रवाई, गोंदिया जिलाधीश नायर के निर्देश
Gondia Collector Prajit Nair: गोंदिया में जिलाधीश प्रजित नायर ने बच्चों पर अन्याय रोकने के लिए सभी विभागों को संवेदनशीलता और समन्वय से कार्रवाई के निर्देश दिए।
- Written By: आंचल लोखंडे
बच्चों पर अन्याय रोकने सभी विभाग करें कार्रवाई
Gondia District: गोंदिया जिले में बच्चों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए सभी संबंधित विभाग संवेदनशीलता और समन्वय के साथ कार्रवाई करें। ऐसे निर्देश जिलाधीश प्रजित नायर ने महिला एवं बाल विकास विभाग की मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत आयोजित जिला बाल संरक्षण समिति, बाल कल्याण समिति और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में दिए।
बैठक जिलाधिकारी कार्यालय के सभागृह में हुई, जिसमें जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी रेशमा मोरे, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गजानन गोबडे, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष खोब्रागड़े, संरक्षण अधिकारी टेंभुर्णे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बच्चों के विरुद्ध अपराध पर सख्त कार्रवाई आवश्यक
जिलाधीश नायर ने कहा कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, अवैध गोद लेने और बाल विवाह जैसे मामलों में शामिल या सहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि बाल विवाह जैसी अवांछनीय प्रथा समाज में गहराई तक जमी हुई है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य विकास को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह रोकना और समाज में इसके प्रति जागरूकता फैलाना हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है।
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चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर दें जानकारी
बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 संकटग्रस्त बच्चों की मदद के लिए एक टोल-फ्री नंबर है। इस नंबर पर सूचना देकर बाल श्रमिकों को शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ा जा सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है।
जिलाधीश ने नागरिकों से अपील की कि वे आगे आकर बाल श्रमिकों या संकटग्रस्त बच्चों की जानकारी इस नंबर पर दें। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि जिले के सभी डॉक्टरों और नर्सों के लिए पॉक्सो अधिनियम पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जाए।
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अधिकारियों ने ली बाल विवाह रोकने की शपथ
समीक्षा बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने बाल विवाह मुक्त महाराष्ट्र आपला संकल्प अभियान के तहत बाल विवाह रोकने की शपथ ली।
100 दिवसीय कार्य कार्यक्रम लागू करने के निर्देश-अदिति तटकरे
बाल विवाह मुक्त महाराष्ट्र अभियान 15 अक्टूबर 2025 से 26 जनवरी 2026 तक राज्यभर के गांवों और शहरों में चलाया जा रहा है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने इस अभियान के तहत 100 दिवसीय कार्य कार्यक्रम लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ के भागवत सूर्यवंशी ने शपथ दिलाई।
संवेदनशीलता व समन्वय से हो कार्य
बैठक में बाल कल्याण समिति सदस्य जयश्री कापगते, अलका बोकड़े, वर्षा हलमारे, अधीक्षक अंबाडारे, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य दुबे, स्वास्थ्य, पुलिस, श्रम, शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा बाल विवाह मुक्त भारत मिशन के परियोजना समन्वयक ज्ञानेश्वर पटले, जिला बाल संरक्षण प्रकोष्ठ के मुकेश पटले, संरक्षण अधिकारी (गैर संस्थागत) धर्मेंद्र भेलावे, मनीषा मोहुले, मनीषा चौधरी, आशीष पुंडे, चाइल्ड हेल्पलाइन की पूजा डोंगरे, आरती ठाकरे, आनंद रामटेके आदि उपस्थित थे।
