अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए जरूरी है RTPCR, जिला प्रशासन ने जारी की नई गाइडलाइंस
- Written By: नवभारत डेस्क
Representational Pic
गड़चिरोली. राज्य सराकर ने कोरोना की स्थिति ध्यान में लेते हुए पूर्णत: टीकाकरण हुए व्यक्तियों के लिये विभिन्न क्षेत्र के निर्बंधों में शिथिलता बरतने का आदेश जारी किया है. जिसके तहत जिलाधिश संजय मीणा ने इससे पहले सभी आदेश अधिक्रमण कर नया आदेश जारी किया है. जिसके नुसार सार्वजनिक जगह पर मास्क लगानेवाले और कोरोना के दोनों टीके लगानेवालों को प्रवेश दिया जाएगा.
वहीं आंतरर्राष्ट्रिय सफर कर आनेवाले लोगों की आरटीपीसीआर जांच व विनियमन बंधनकारक किया गया है. नियमों का पालन करने पर दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान भी नये आदेश में किया गया है.
इस नये आदेश नुसार सभी आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, क्रीडा व मनोरंजन विषयक क्षेत्र के कार्यो को विभिन्न स्थानीक अथवा अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा निश्चित किए गए सर्वसाधारण समय नुसार, आगामी शर्तो के तहत खुले किए जा रहे है. संंबंधित क्षेत्र के सभी नये निमयों का कडाई से पालन करना आवश्यक होकर नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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संपूर्ण टीकाकरण आवश्यक
सार्वजनिक कार्यक्रमों के संभारंभ अथवा प्रयोग के आयोजन संबंधित सभी व्यक्ति को दिए गए सूचना नुसार संपूर्ण टीकाकरण करना जरूरी है. संपूर्ण टीकाकरण करनेवालों को प्रवेश दिया जाएगा. अन्य वर्ष से कम आयु के लोगों के लिये अन्य सरकारी संस्था अथवा स्कूलों द्वारा दिये गये पहवानपत्र और वैद्यकीय कारणों से जो व्यक्ति टीका नहीं ले सकता, ऐसे व्यक्ति के लिये प्रमाणित वैद्यकीय व्यवसाय के पास से प्रमाणपत्र प्रवेश के लिये जरूरी है. संपूर्ण टीकाकरण यानि दोनों टीका लगाना है.
रूमाल को उपयोग करने पर होगा जुर्माना
इससे पहले सोशल डिस्टसिंग समेत सैनिटाईजर का उपयोग और नागरिकों को मास्क लगाना आवश्यक है. मास्क के बजाय रूमाल का उपयोग करने पर जुर्माना वसूला जाएगा. सार्वजनिक जगह पर थुंकने, सार्वजनिक जगह पर भीड़ टालने का आहवान प्रशासन द्वारा किया गया है.
