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TV, रेडियो, सोशल मीडिया..अब बिना ‘सर्टिफिकेट’ नहीं चलेगा राजनीतिक प्रचार! MCMC ने सख्त नियम किए लागू
Political Ad Precertification: नगर परिषद चुनावों में राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण अनिवार्य; जिलाधिकारी अविश्यांत पंडा ने MCMC को आवेदन समय पर जमा करने की अपील की।
- Written By: प्रिया जैस

जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविश्यांत पंडा (सौजन्य-नवभारत)
MCMC Guidelines: गड़चिरोली में नगर परिषद चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए अपने सभी राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व-प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है। निर्धारित अवधी के भीतर अपने आवेदन मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (MCMC) के समक्ष प्रस्तुत करें, ऐसा आह्वान जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अविश्यांत पंडा ने किया है।
जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति गठित की गई है। तथा समिति का कक्ष जिला सूचना कार्यालय में शुरू किया गया है। समिति की बैठक आज जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित की गई। इस अवसर पर पंडा मार्गदर्शन दे रहे थे। बैठक में समिति के सदस्य सचिव एवं जिला सूचना अधिकारी गजानन जाधव, अपर जिलाधिकारी नितिन गावंडे, गड़चिरोली नगर परिषद चुनाव निर्णय अधिकारी स्मिता बेलपत्रे, तहसीलदार संतोष आष्टीकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
विशेष नियमावली निर्धारित
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक प्रचार के विज्ञापनों के लिए विशेष नियमावली निर्धारित की है। इसके अनुसार राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, केबल न्यूज चैनल, सिनेमा हॉल, रेडियो, सार्वजनिक व निजी एफएम चैनल, सार्वजनिक स्थलों पर दिखाए जाने वाले ऑडियो-वीडियो विज्ञापन, ई-पेपर में प्रकाशित होने वाले विज्ञापन, बल्क एसएमएस, रिकॉर्डेड वॉयस मैसेज, सोशल मीडिया, इंटरनेट वेबसाइटों पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन, तथा मतदान के दिन या उससे एक दिन पूर्व समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों का भी MCMC से पूर्व-प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है।
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राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके प्रतिनिधियों को विज्ञापन प्रसारित होने से पहले विज्ञापन व आवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। समिति आवेदन प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर उस पर निर्णय लेगी। यदि विज्ञापन नियमों के अनुरूप नहीं पाया जाता है, तो समिति प्रमाणीकरण अस्वीकार कर सकती है।
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समिति के निर्णय के खिलाफ राज्य समिति में अपील की जा सकती है, और उसके बाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही दाद मांगी जा सकती है। समिति द्वारा संशोधन सुझाए जाने पर 24 घंटे के भीतर विज्ञापन में सुधार कर उसे पुनः प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत करना आवश्यक है।
आवेदन में आवश्यक विवरण
आवेदन में आवेदक का नाम और पता, उम्मीदवार या राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई संस्था–ट्रस्ट–संगठन विज्ञापन दे रहा हो तो उसका नाम, संबंधित मतदार संघ का नाम, जिस चैनल/केबल नेटवर्क पर विज्ञापन प्रसारित होना है उसकी स्पष्ट जानकारी, तथा किस उम्मीदवार के हित में विज्ञापन किया जा रहा है, यह सभी विवरण देना आवश्यक होगा।
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