अब यातायात नियमों का पालन हुआ जरूरी, बिना लाईसेंस वाहन चलाओं तो देना होगा 5 हजार

traffic
File Photo
Published on
Updated on
  • -10 गुणा बढ़ी जुर्माने की रकम

गड़चिरोली. यातायात नियमों को ताक पर रखनेवाले वाहनचालकों को नियमों का पालन करने के लिये  मजबूर करने के लिये केंद्र सरकार ने नया यातायात कानून लागु किया है. इस नये कानून में विभिन्न धाराओं के तहत जुर्माने की रकम 10 गुणा बढ़ा दी गई है. इस नये प्रावधान पर सोमवार से गड़चिरोली जिले में अमल करना शुरू हो गया है.

जिससे वाहनधारकों को यातायात कानून का पालन न करना महंगा पड़ सकता है. केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर वाहन कानून में बदलाव करते हुए नया कानून लागु किया है. इधर राज्य सरकार ने भी नये कानून की अधिसूचना जारी की. इस अंतर्गत गड़चिरोली जिले में भी नये केंद्रीय मोटरवाहन कानून पर अमल शुरू हो गया है. 

ऐसे वसूला जाएगा जुर्माना 

नये केंद्रीय मोटर वाहन कानून नुसार जुर्माने की रकम में बड़े पैमाने पर बढ़ोत्तरी की गई है. ट्रिपल सीट, बगैर हेल्मेट वाहन चलानेवालों के लाईसेंस जमा किए जाएंगे.पहले बगैर लाईसेंस के वाहन चलानेवालों से 500 रूपये जुर्माना वसूला जा रहा था. लेकिन अब इसमें 10 गुणा बढ़ोत्तरी कर सिधे 5 हजार रूपये किया गया है. वहीं 18 वर्ष के निचे के युवा वाहन चलाते समय पाए जाने पर उनसे 5 हजार रूपये जुर्माना वसूला जाएगा. बगैर हेल्मेट  500 रूपये जुर्माने के साथ ही लाईसेंस जब्त किया जाएगा.

दोपहिया पर पहले ट्रिपल सीट पाए जाने पर 200 रूपये जुर्माना वसूला जा रहा था. लेकिन अब 1 हजार रूपये वसूला जाएगा. बगैर सिटबेल्ट पर 500 जुर्माना तो दोबारा पाए जाने पर 1 हजार 500 रूपये जुर्माना देना होगा. वहीं रफ्तार की मर्यादा पार करनेवाले दोपहिया और तीन पहिया वाहनों से 1 हजार, ट्रैक्टर 1500, चौपहिया वाहनों को 2 हजार व अन्य वाहनों को 4 हजार रूपये जुर्माना देना पड़ेगा. 

चालक-मालक को बरतनी होगी सतर्कता 

नये यातायात कानून पर जिले में अमल करना शुरू हो गया है. जिससे अब यातायात नियमों का उल्लघंन करनेवालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा. जिससे अब वाहनधारक व चालकों को सतर्कता बरतने के साथ ही यातायात नियमों का पालन करना जरूरी हो गया है. अन्यथा बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

नियमों का पालन करना जरूरी: गोरे

गड़चिरोली की यातायात निरीक्षक पुनम गोरे ने बताया कि, नये कानून पर अमल करना शुरू हो गया है. साथ ही जुर्माने की राशि भी बढ़ गयी है. जिससे वाहनधारकों को नये नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. वहीं वाहनधारक नियमों का पालन कर कार्रवाई होने की नौबत न आने दे. ऐसी अपिल उन्होंने की है. 

Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com