शराब बेचने पर 51,000 का जुर्माना, गड़चिरोली जिले की गौरीपुर की ग्रामसभा में हुआ फैसला
Gadchiroli News: गड़चिरोली की गौरीपुर ग्रामसभा में अवैध शराब बिक्री पर ₹51,000 का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। सरपंच हृदय रेवती बाला की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया।
- Written By: आकाश मसने
ग्राम सभा में मौजूद जनप्रतिनिधि व लोग (फोटो नवभारत)
Gadchiroli News In Hindi: गड़चिरोली जिले के चामोर्शी तहसील के ग्रामपंचायत गौरीपुर में 29 अगस्त को ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस ग्रामसभा में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। सरपंच हृदय रेवती बाला की अध्यक्षता में ग्रामसभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। इसके तहत गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री करने पर 51 हजार रूपयों का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव ग्रामसभा में मंजूर किया गया। आयोजित ग्रामसभा में विभिन्न विषय रखे गए है।
वित्तीय समुपदेशक जयपाल बावणे ने वित्तीय मुद्दों पर जनजागृति की। ग्राम पंचायत अंतर्गत महात्मा गांधी विवादमुक्त समिति का चयन किया गया। इस दौरान विमुस अध्यक्ष के रूप में अमरेश रमेन बिश्वास का निर्विरोध चयन किया गया। ग्राम पंचायत अंतर्गत परिसर के विवादों को गांव में ही हल कर पारदर्शक न्याय करने की जिम्मेदारी समिति ने ली।
गड़चिरोली जिला पिछड़ा होने से शराब बंदी होने के बावजूद ग्रामपंचायत अंतर्गत अनेक परिसर में अवैध शराब बिक्री शुरू होने से उक्त शराब विक्रेताओं पर 51 हजार रूपयों का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया।
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ग्राम सभा के उद्देश्य की पूर्ति नहीं
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के कार्यो का चयन किया गया, कार्यो को मंजूरी प्रदान की गई। गौरीपुर जिला परिषद उच्च प्राथमिक स्कूल के शिक्षक एम। ए। डे का स्थानांतरण होने से उनका सत्कार किया गया। ग्रामपंचायत क्षेत्र में कार्यरत पटवारी, वनकर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षक आदि उपस्थित नहीं रहने से ग्रामसभा के उद्देश की पूर्ति नहीं हो रही है। जिससे कर्मचारी द्वारा ग्रामसभा का शिस्तभंग हो रहा है।
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इस संदर्भ में विस्तृत शिकायत करनी है, ऐसी बात सरपंच हृदय बाला ने कहीं। ग्रामसभा की प्रस्तावना ग्राम पंचायत अधिकारी मंगेश वालके ने रखी। ग्रामसभा में उपसरपंच महानंद हलदार, सदस्य असीम मुखर्जी, बेलराणी मंडल, नीतू निश्वास, सूचि
