construction worker registration (सोर्सः सोशल मीडीया)
Gadchiroli Labour Scheme: कामगार विभाग के माध्यम से महाराष्ट्र इमारत व अन्य निर्माण कामगार कल्याणकारी मंडल द्वारा पंजीकृत कामगारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत होने की जानकारी कारण सहित संबंधित कामगार को एसएमएस के माध्यम से भेजी जाती है। मंडल की सभी सेवाएं पूर्णतः नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं, लेकिन दलालों द्वारा वित्तीय ठगी की आशंका को देखते हुए निर्माण कामगारों को सतर्क रहने का आह्वान सरकारी कामगार अधिकारी सीमा शिंदे ने किया है।
उन्होंने बताया कि कामगारों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है और इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। पूरा कार्य ऑनलाइन होता है तथा किसी एजेंट, दलाल, मध्यस्थ या संगठन के माध्यम से प्रक्रिया नहीं की जाती। यदि ऑनलाइन कार्य के लिए कोई पैसे, कमीशन या रिश्वत मांगता है, तो तुरंत जिला कार्यालय या रिश्वत प्रतिबंधन विभाग में शिकायत दर्ज कराएं।
निर्माण कामगार के रूप में पात्र व्यक्ति ही पंजीयन कराएं। इसके लिए नियोक्ता या ठेकेदार द्वारा संबंधित कामगार के 90 दिन कार्य करने का प्रमाणपत्र देना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत, ग्रामसेवक, नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत द्वारा अधिकृत अधिकारी ही पात्र कामगारों को 90 दिनों का प्रमाणपत्र जारी करें।
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पंजीयन, नवीनीकरण या लाभ के लिए आवेदन प्राप्त होने के बाद कामगारों को दस्तावेज जांच हेतु निर्धारित तारीख पर उपस्थित रहने की सूचना दी जाती है। लाभ संबंधी पत्र में सभी सेवाएं नि:शुल्क होने का स्पष्ट उल्लेख रहता है। यदि कोई व्यक्ति पैसों की मांग करता है, तो तुरंत रिश्वत प्रतिबंधन विभाग से संपर्क कर शिकायत करें या जिला कार्यालय को सूचित करें।