अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान (सौजन्य-नवभारत)
Crop Damage Aid: गड़चिरोली जिले में सितंबर माह में अतिवृष्टी से हुए नुकसान को 5326 किसानों को मुआवजा देने का निर्णय सरकार ने लिया है। इस अंतर्गत जिले के 1048.83 हेक्टेयर क्षेत्र के बाधित फसलों के लिये 267.54 लाख रूपयों की निधी वितरित करने को सरकार द्वारा मान्यता दी गई है।
अतिवृष्टी, बाढ और आंधी-तुफान जैसी नैसर्गिक आपदा से खेत फसलों का नुकसान होने से आगामी सत्र में उपयोग में आए, इसलिये किसनों को निविष्ठा अनुदान स्वरूप में एक सत्र में एक समय नुसार राज्य आपदा प्रतिसाद निधिी से विहित दाम में मदद की जाती है। वहीं राज्य आपदा प्रतिसाद निधी से अन्य मान्य चीजों के लिये भी विहित दाम में मदद दी जाती है।
सितंबर 2025 में राज्य के विभिन्न जिलों में अतिवृष्टी और बाढ के कारण हुए धान फसल के नुकसान के लिये किसानों को मदद देने हेतु सरकार निर्णयनुसार निश्चित दाम के तहत 3 हजार 258 करोड 56 लाख 47 हजार रूपयों की निधी वितरित करने को सरकार ने मान्यता दी है।
यह निधी डीबीटी पोर्टल द्वारा सिधे लाभार्थियों के खाते में विपरित करें, सभी लाभार्थियों की जानकारी विहित नमूने में तैयार कर संबंधित अधिकारी वह कम्पयुटर प्रणाली पर भरकर मान्यता संदर्भ में नियम नुसार कार्रवाई करें, ऐसी बात कही गई है।
शुरू सत्र में इससे पहले सभी विभागों को खेत फसल नुकसान के लिये वितरित की गई मदद निधी में इन प्रस्ताव अंतर्गत मांग की गई निधी का समावेश नहीं है। एक सत्र में एक समय नुसार विहित दाम में मदद देने संदर्भ में सतर्कता बरते। किसी भी लाभार्थी को मदद देते समय जिलाधिश कार्यालय व तहसील कार्यालय सर्तकता बरते, ऐसी बात कही गई है।
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उक्त निधी खर्च करते समय संदभौधीन सभी सरकार निर्णय के सूचना व निकष का कडाई से पालन करें, जीस प्रयोजन के लिये निधी मंजूर की गई है, उसी प्रयोजन के लिये उक्त निधी खर्च करें, यह मदद देते समय नैसर्गिक आपदा के लिये शर्त और नियमों की पुर्तता सभी संबंधित करें, ऐसी बात कही गई।
लाभार्थियों को मदद वितरण की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद लाभार्थियों की सूची व मदद का तपशील जिले के संकेतस्थल पर जारी करने की बात कही गई है। वहीं इस आदेश नुसार और इससे पहले समय समय पर जारी किये गये आदेश द्वारा नैसर्गिक आपदा में किसानों को दिये गये मदद की निधी बैंक कर्ज खाते में अथवा वसूली के लिये उपयोग न करें, इसलिये जिलाधिश सभी बैंकों को आवश्यक सूचना जारी करें, ऐसी आदेश राजस्व विभाग द्वारा दिया गया है।