गडचिरोली जिले के किसानों को 10 करोड़ का मुआवजा, खातों में राशि जमा
Gadchiroli farmers: गडचिरोली जिले के 15 हजार से अधिक किसानों को सरकार ने अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के रूप में ₹10 करोड़ की सहायता राशि सीधे बैंक खातों में जमा की।
- Written By: आंचल लोखंडे
गडचिरोली जिले के किसानों को 10 करोड़ का मुआवजा (सौजन्यः सोशल मीडिया)
Gadchiroli News: अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देते हुए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। जून से सितंबर 2025 की अवधि में फसलों को हुए नुकसान के चलते प्राप्त कुल ₹29 करोड़ की राशि में से ₹10 करोड़ 18 लाख 78 हजार की मदद सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की गई है। इससे किसानों को कुछ आर्थिक राहत मिली है।
हर वर्ष की तरह इस बार भी किसानों को प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। जून से सितंबर माह के दौरान हुई अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जिले के कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। जुलाई से सितंबर के बीच हुई भारी वर्षा के चलते खेत जलमग्न हो गए, जिससे फसलों को व्यापक नुकसान हुआ। प्रशासन ने नुकसान का पंचनामा कर रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद सहायता निधि स्वीकृत की गई।
प्रति हेक्टेयर ₹10 हजार के अतिरिक्त अनुदान को मंजूरी
पहले चरण में जिले के 21,459 प्रभावित किसानों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था। इसके लिए ₹15 करोड़ 63 लाख 12 हजार की निधि प्राप्त हुई, जिसमें से ₹10 करोड़ 18 लाख 78 हजार की राशि 15,361 किसानों के खातों में सीधे जमा की गई है। इसके अलावा सरकार ने प्रति हेक्टेयर ₹10 हजार के अतिरिक्त अनुदान को 4 नवंबर को मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹13 करोड़ 26 लाख 57 हजार की राशि स्वीकृत की गई है।
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बेमौसम बारिश से 11 हजार किसानों का नुकसान
जिले में जून से सितंबर के दौरान हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से फसलों को भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा, अक्टूबर माह में हुई बेमौसम बारिश से भी नुकसान बढ़ गया। प्राथमिक आकलन के अनुसार, जिले के करीब 11,621 किसानों की 7,045 हेक्टेयर क्षेत्र की फसलें प्रभावित हुई हैं।
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राशि जमा न होने पर करें तुरंत संपर्क: पंडा
जिन किसानों के बैंक खातों में सहायता राशि जमा नहीं हुई है, वे बिना विलंब संबंधित तहसील कार्यालय या पटवारी से संपर्क करें। जिलाधिकारी और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख अविश्यांत पंडा ने कहा कि तकनीकी त्रुटि या बैंक खाता पंजीकरण में समस्या होने पर निधि वापस जा सकती है। ऐसे में किसान आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएं ताकि कोई भी पात्र किसान सहायता से वंचित न रहे। प्रशासन द्वारा पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।
