मुसलमानों को सताने के लिए बनाये गये नए कानून, MDC की बैठक में आसिफ शेख का आरोप
Maharashtra Politics: पूर्व विधायक आसिफ शेख ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए है। शेख ने दावा किया कि निर्माण अनुमति की आड़ में मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों को ध्वस्त किया जा रहा है।
- Written By: सोनाली चावरे
आसिफ शेख ने सरकार पर लगाये आरोप
नासिक: मालेगांव सायने खुर्द में आयोजित मायनॉरिटी डिफेंन्स कमिटी के उत्तर महाराष्ट्र अधिवेशन में अपने कड़े शब्दों में दिए गए संबोधन में पूर्व विधायक और समिति के संयोजक आसिफ शेख ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार मुस्लिम समुदाय को परेशान करने के लिए नए कानून बना रही है। उन्होंने ट्रिपल तलाक कानून, एनआरसी, सीएए और हाल ही में वक्फ अधिनियम में संशोधन का हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर वक्फ संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी गई है।
मस्जिदों, मदरसों को जानबूझकर किया जा रहा ध्व्स्त
शेख ने दावा किया कि निर्माण अनुमति की आड़ में मस्जिदों, मदरसों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, ईदगाहों और अन्य धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। शेख ने घोषणा की कि नए वक्फ अधिनियम सुधारों का विरोध मालेगांव से शुरू होगा, जहां अल्पसंख्यक रक्षा समिति मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों और कब्रिस्तानों जैसी धार्मिक संपत्तियों की रक्षा के लिए कानूनी समर्थन देगी। उन्होंने कहा कि राज्य में एक लाख एकड़ वक्फ भूमि में से लगभग 70 हजार एकड़ पर अतिक्रमण है। उन्होंने आग्रह किया, मैंने विधानसभा में कई बार यह मुद्दा उठाया है। हम भाजपा या आरएसएस से नहीं डरते। हम कानूनी रूप से लड़ेंगे।मुसलमानों को ग्रामीण क्षेत्रों में सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए और हिंदू भाइयों के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
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वक्फ अधिनियम पर भी हुई चर्चा
सम्मेलन के दौरान वक्फ अधिनियम, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, भवन निर्माण की अनुमति और मस्जिद के लाउडस्पीकर सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मुस्तकीम डिग्निटी ने आरोप लगाया कि मालेगांव को राजनीतिक तरीकों से बदनाम किया जा रहा है, खासकर भाजपा नेता किरीट सोमैया द्वारा, जिससे निवासियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 3314 से अधिक जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, तथा 50 से अधिक व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से कुछ वर्तमान में जेल में हैं। जलगांव के अब्दुल करीम सालार ने चेतावनी दी कि नया वक्फ बोर्ड विधेयक संपत्ति मालिकों के अधिकारों को छीन सकता है।
सैयद शहजाद हुसैन ने ऑडिट के दौरान दस्तावेजों की कमी के कारण पुरानी वक्फ संपत्तियों को अमान्य किए जाने के बारे में चिंता जताई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना उमरैन रहमानी, पुणे के अकील अहमद, वक्फ बोर्ड टास्क फोर्स के सदस्य सलीम मुल्ला, पूर्व आयकर आयुक्त अकरम जब्बार, अधिवक्ता ए.ए. खान, अतहर हुसैन अशरफी, शकील फैजी और हफीज गुफरान अशरफी ने भी अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम का संचालन हफीज अनीस अजहर, जुनैद आलम और अशफाक अयूबी ने किया।
प्रमुख सिफारिशें और अपीलें
उचित दस्तावेज बनाए रखें: पूर्व विधायक शेख ने मुसलमानों के लिए व्यक्तिगत और धार्मिक संपत्ति के दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बुजुर्गों से युवाओं को अवसर देने का आग्रह किया और समुदाय के बीच एकता का आह्वान किया।
पारदर्शी संपत्ति प्रबंधन: उन्होंने यह भी सिफारिश की कि मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों के निर्माण परमिट, पंजीकरण, ऑडिट रिपोर्ट, संशोधन और आय-व्यय विवरणों का प्रबंधन पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, जिसमें समिति कानूनी सहायता प्रदान करे।
जनगणना अधिकारियों के साथ सहयोग करें: 2027 की राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया चल रही है, नागरिकों से अधिकारियों के साथ सहयोग करने और सटीक और पूर्ण घरेलू जानकारी प्रदान करने का आग्रह किया गया। वक्ताओं ने कहा, तभी यह पता चलेगा कि हममें से कितने लोग इस देश में रहते हैं। यह सम्मेलन महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक आवाज़ों के एक महत्वपूर्ण जुटाव को चिह्नित करता है, जो मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करने वाले हालिया नीतिगत बदलावों से उत्पन्न कानूनी और सामाजिक चिंताओं को उजागर करता है।
