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संपत्ति कर बकायेदारों को राहत, धुले मनपा की 100% ब्याज माफी योजना; लाभ लेने के लिए अंतिम 8 दिन बाकी

Dhule Municipal Corporation Tax Scheme: धुले मनपा ने संपत्ति कर बकायेदारों को राहत देते हुए 100% ब्याज माफी योजना लागू की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकों के पास 15 मार्च तक का ही समय बचा है

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Mar 09, 2026 | 01:39 PM

property tax interest waiver ( सोर्स : शोसल मीडिया )

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Dhule Property Tax Interest Waiver: धुले महानगरपालिका ने संपत्ति कर का भुगतान न करने वाले बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए 100 प्रतिशत ब्याज माफी योजना लागू की थी। यह योजना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है।

इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाने के लिए अब केवल 8 दिन शेष रह गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 मार्च के बाद यह सुविधा पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, ऐसे में नागरिक तत्काल अपना कर जमा कर जुर्माने की राशि से मुक्ति पा सकते हैं। बकाया मुक्ति का ‘स्वर्णिम अवसर’ शहर के कई संपत्तिकर्ताओं का कर लंबे समय से लंबित है।

प्रायः देखा गया है कि मूल कर की तुलना में उस पर लगने वाला ब्याज (जुर्माना) बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण नागरिक कर भरने से कतराते हैं। इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम प्रशासन ने 1 मार्च से 15 मार्च 2026 तक एक विशेष विंडो खोली है। इसके तहत पुराने बकाया पर लगे 100 प्रतिशत ब्याज को पूरी तरह माफ किया जा रहा है, जिससे नागरिकों को सीधे तौर पर हजारों-लाखों रुपयों की बचत हो रही है।

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ऑनलाइन भुगतान व डिजिटल सुविधा

धुले महानगरपालिका ने नागरिकों की सुविधा के लिए तकनीक का सहारा लिया है। कर जमा करने के लिए अब लोगों को निगम कार्यालय की लंबी कतारों में खड़े होने या बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

नागरिक आधिकारिक वेबसाइट dhulecorporation.org पर जाकर घर बैठे अपना भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा, विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन करके भी त्वरित भुगतान की सुविधा दी गई है।

16 मार्च से ‘कठोर’ कार्रवाई की चेतावनी

प्रशासन ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि यह रियायत केवल सीमित समय के लिए है।

यदि 15 मार्च तक कर जमा नहीं किया गया, तो 16 मार्च से यह योजना स्वतः समाप्त हो जाएगी और बकायेदारों पर फिर से ब्याज की गणना शुरू कर दी जाएगी।

यह भी पढ़ें:-पूर्व सरपंच ने उठाया मुद्दा, मुख्यालय में नहीं रहते, फिर भी ले रहे किराया भत्ता: ग्रामसेवकों पर आरोप

इसके अतिरिक्त, जो लोग इस अवसर के बावजूद कर नहीं भरेंगे, प्रशासन उनकी संपत्ति कुर्क करने जैसे कड़े कानूनी कदम उठाने की तैयारी कर रहा है।

Dhule municipal corporation property tax interest waiver scheme last date march 15

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Published On: Mar 09, 2026 | 01:39 PM

Topics:  

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  • Municipal Corporation
  • Nashik
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