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Maharashtra News : कभी शादी ही नहीं हुई तो फिर गुजारा भत्ता कैसे…कुर्सी बचाने ‘कोर्ट’ पहुंचे मुंडे

Maharashtra News: करुणा मुंडे का दावा है कि वो मंत्री धनंजय मुंडे की पत्नी हैं। कोर्ट ने धनंजय मुंडे को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, इसपर धनंजय मुंडे ने कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: Mar 04, 2025 | 07:39 AM

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नवभारत डेस्क: महायुति सरकार में कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे चौतरफा मुसीबतों से घिरे हुए हैं। अब उन्होंने बांद्रा फैमिली कोर्ट के उस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें पहली पत्नी करुणा मुंडे को हर महीने 2 लाख रुपये का गुजारा भत्ता देने का आदेश सुनाया गया।

मुंडे ने अपनी याचिका में कहा है कि जब उनकी करुणा मुंडे से कभी शादी ही नहीं हुई तो फिर गुजारा भत्ता कैसे दिया जा सकता है। करुणा का दावा है कि वह मुंडे की पहली पत्नी हैं, जबकि मुंडे की तरफ से अधिवक्ता सयाली सावंत ने दायर याचिका में कहा कि बांद्रा फैमिली कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया और अंतरिम भरण-पोषण देने का मनमाना आदेश पारित कर दिया।

मुंडे ने किया दावा

मुंडे का दावा है कि एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान उनका परिचय करुणा शर्मा से हुआ था और फिर बाद में लगातार बातचीत होने से एक व्यक्तिगत संबंध बन गया। इसके बाद दोनों ने आपसी सहमति से इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। सेशन कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी और उन्हें अगली तारीख से पहले जवाब की एक प्रति पेश करने का निर्देश दिया।

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मुंडे ने याचिका में कहा कि करुणा के साथ रिश्ते से उनके 2 बच्चे पैदा हुए लेकिन उन्होंने बच्चों के केवल आधिकारिक दस्तावेज में पिता के तौर पर अपने नाम व उपनाम के इस्तेमाल की अनुमति दी है। मुंडे ने यह भी दावा किया कि करुणा को उनकी मौजूदा शादी के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने उनके साथ स्वेच्छा से संबंध बनाने का फैसला किया। जब वे अपने आधिकारिक आवास पर पहली पत्नी राजश्री मुंडे के साथ रहने लगे तो करुणा के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया।

धनंजय ने आरोपों को किया खारिज

बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने 4 फरवरी को अपने फैसले में धनंजय मुंडे को गुजारा भत्ते के रूप में हर महीने 2 लाख रुपये देने का आदेश सुनाया था। इसमें करुणा को 1 लाख 25 हजार रुपये की मासिक पेंशन और उनकी बेटी शिवानी को उसकी शादी तक 75 हजार रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया गया था। मजिस्ट्रेट ने अंतरिम आदेश में कहा था कि मुंडे ने अपनी पहली पत्नी के साथ प्रथम दृष्टया घरेलू हिंसा की, लेकिन मुंडे ने सत्र न्यायालय में इसे चुनौती देते हुए इन आरोपों को खारिज किया है।

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उन्होंने कहा कि करुणा ने उनके नाम के साथ सोशल मीडिया पर कई अकाउंट बनाए और खुद को याचिकाकर्ता की पत्नी के रूप में गलत तरीके से पेश किया। मुंडे ने कहा कि उनकी करुणा मुंडे के साथ कभी शादी नहीं हुई और उनका कानूनी विवाह राजश्री मुंडे से हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि वह करुणा मुंडे के साथ कभी भी एक घर में नहीं रहे।

Dhananjay munde denies marriage with woman named karuna who claims to be his 1st wife

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Published On: Mar 04, 2025 | 07:39 AM

Topics:  

  • Dhananjay Munde
  • Maharashtra Politics

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