चंद्रपुर न्यूज
FDA Chandrapur Action: चंद्रपुर, ब्यूरो। अन्न व औषधि प्रशासन ने मरीजों की जान से खेलने और दवा बिक्री के नियमों का उल्लंघन करने वाले दवा विक्रेताओं पर शिकंजा कसा है। इस कड़ी में अप्रैल 2025 से 31 जनवरी, 2026 के बीच चलाए गए कार्रवाई अभियान के दौरान, 6 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिए गए हैं, जबकि 31 मेडिकल स्टोर के लाइसेंस एक तय समय के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
इस कार्रवाई से गैर-कानूनी धंधा करने वाले दवा विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है। जिले में छह मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिए गए हैं। बिना डॉक्टर की पर्ची के नशीली दवाएं बेचना, फार्मासिस्ट का गायब रहना और बार-बार निर्देश देने के बावजूद एक्सपायर हो चुकी दवाओं का स्टॉक रखना आदि कारणों से यह कार्रवाई की गई।
एफडीए के सहायक आयुक्त सुहास सावंत ने बताया एफडीए ने उन सभी दवा वेंडर्स को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी किया है, जिनकी दुकानों में निरीक्षण मुहिम के दौरान गलतियां या नियमों का मामूली उल्लंघन पाया गया। अगर उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होने की संभावना है।
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दवा बेचना सिर्फ़ एक बिज़नेस नहीं बल्कि एक सामाजिक ज़िम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन करके मरीज़ों की सेहत से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बिना पर्ची के दवाइयां नहीं दी जानी चाहिए और दुकान में फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। हमारा इंस्पेक्शन कैंपेन जारी रहेगा।