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बदलापुर केस पर HC सख्त, बोला- अजीब हालात कि बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा, स्कूल प्रशासन पर लगे ‘पॉक्सो’

बदलापुर में एक स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण मामले पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा के अधिकार का कोई मतलब नही है। अगली सुनवाई 27 अगस्त को होगी।

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Aug 22, 2024 | 01:29 PM

(डिज़ाइन फोटो)

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ठाणे: महाराष्ट्र के ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में दो बच्चियों से यौन शोषण मामले पर आज यानी गुरुवार 22 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और बाकी चीजों की बात करने का कोई मतलब नही है।

आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अब 4 साल की मासूम लड़कियों को भी नहीं बख्शा जा रहा। कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस से कहा कि अगर आप किसी भी तरह मामले को दबाने की कोशिश करेंगे तो हम आप पर भी एक्शन लेने से अब नहीं हिचकिचाएंगे ​​​​​​।इसके साथ ही आज जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने सरकार से इस बाबत केस डायरी और FIR की कॉपी भी मांगी है। इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी मंगलवार 27 अगस्त को होगी।

Badlapur alleged sexual assault case | The High Court was told that the investigation has started from every angle, and there will be no mistake anywhere. The court asked if the case was registered under POCSO. Advocate General Biren Saraf said yes, and a woman officer was… — ANI (@ANI) August 22, 2024

यह पढ़ें – कोलकाता दरिंदगी मामले में CBI ने खोली पोल, डॉक्टर की मृत्यु और FIR की टाइमिंग पर जानें क्या कहा SC

जानकारी दें कि बदलापुर के आदर्श स्कूल में 12 और 13 अगस्त को 23 साल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे ने यहां पढ़ने वाली 3 और 4 साल की दो बच्चियों का यौन शोषण किया था। मामला सामने आने के बाद बदलापुर में बीते मंगलवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ था। प्राधिकारियों ने बीते बुधवार को शहर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं थी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। उसने स्कूल के शौचालय में बच्चियों का कथित यौन उत्पीड़न किया था। एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को उसकी पुलिस हिरासत की अवधि 26 अगस्त तक बढ़ा दी थी।

मामले पर शिंदे सरकार ने बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है। खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी तथा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

यह पढ़ें – कोलकाता कांड पर CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट

स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को लेकर प्राचार्य, एक कक्षा अध्यापक और एक महिला सहायिका को निलंबित कर दिया है, जबकि राज्य सरकार ने जांच में कथित रूप से लापरवाही बरतने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का मंगलवार को आदेश दिया था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Bombay high court takes suo motu cognizance badlapur sexual abuse case thane mumbai

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Published On: Aug 22, 2024 | 01:26 PM

Topics:  

  • Bombay High Court

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