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बढ़ा हथियारों का क्रेज, भंडारा में 104 लोगों के पास लाइसेंस, जानें क्या है नियम

Bhandara News: शस्त्र लाइसेंस तीन साल के लिए मान्य होता है इसके बाद नवीनीकरण अनिवार्य हो जाता है। रिनिवल नहीं कराने पर जूर्माना भी लगता है। भंडारा जिले में 104 लोगों के पास लाइसेंस है।

  • By आकाश मसने
Updated On: Sep 26, 2025 | 01:10 PM

कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

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Weapon License Renewal: नागरिकों की आत्मरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जिला अधिकारी कार्यालय से शस्त्र लाइसेंस जारी किए जाते हैं। शस्त्र लाइसेंस तीन साल के लिए मान्य होता है। अवधि पूरी होने से पहले नवीनीकरण कराना आवश्यक है। नवीनीकरण न कराने पर गृह विभाग की ओर से 2,000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने पर जिलाधिकारी कार्यालय पुलिस से जांच कराता है।

आवेदक की जान को वास्तव में खतरा है या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जाती है। शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क 1,500 रुपये हैं। इसके लिए चालान भरना अनिवार्य है। शस्त्र लाइसेंस जारी करना, रद्द करना और नवीनीकरण की पूरी प्रक्रिया गृह विभाग से की जाती है।

चुनाव के दौरान जिलाधिकारी शस्त्र धारकों से हथियार जमा कराने का आदेश देते हैं। जिनको छूट होती है, उन्हें छोड़कर बाकी सभी को अपने शस्त्र स्थानीय पुलिस थाने में जमा कराने पड़ते हैं। इससे चुनाव के समय किसी भी प्रकार की अनहोनी, जनहानि या शांति भंग होने से बचाव होता है।

महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शस्त्र लाइसेंस वकील, राजनेता, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, फाइनेंस व्यवसायी, बिल्डर और डॉक्टर जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 104 लोगों को दिए गए हैं। इन्हें आत्मरक्षा के साथ ही फसल सुरक्षा के लिए भी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय की गृह शाखा या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है।

विवेकपूर्ण उपयोग किया सुनिश्चित

प्रारंभिक जांच के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन आवेदक की पृष्ठभूमि की जांच करता है। इसके बाद जिलाधिकारी आवेदन स्वीकृत कर लाइसेंस जारी करते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद प्रशासन शस्त्रों के सही उपयोग पर सख्त नजर रखता है।

भंडारा जिले में शस्त्र लाइसेंस की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसका दुरुपयोग न हो इसके लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। उचित नियमावली और प्रशासन की सख्त नीतियों के कारण जिले में शस्त्रों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।

नागरिकों से अपील है कि आवेदन करने से पहले प्रक्रिया को भलीभांति समझ लें और नियमानुसार आवेदन करें। शस्त्र लाइसेंस केवल आत्मरक्षा के लिए है, इसका अनुचित उपयोग गंभीर परिणाम दे सकता है।

शस्त्र लाइसेंस लेने का क्रेज बढ़ा

शस्त्र लाइसेंस की बढ़ती संख्या केवल सुरक्षा की आवश्यकता तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न व्यावसायिक और राजनीतिक क्षेत्रों के लोगों में इसके प्रति जागरूकता और रुचि भी बढ़ी है। सुरक्षा और व्यवसायिक संरक्षण के लिए लाइसेंस लिए जा रहे हैं।

कई नागरिक मानते हैं कि यदि प्रशासन की देखरेख और सख्त नियमावली के तहत लाइसेंस लिया जाए तो शस्त्रों का सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। इसी वजह से भंडारा जिले में शस्त्र लाइसेंस लेने का क्रेज़ सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा कारणों से जुड़ा हुआ है।

यह भी पढ़ें:- साड़ी में पोहा सर्व नहीं करूंगी…जब फडणवीस को अमृता ने कर दिया था इनकार, ट्रोलर्स को दिया कड़ा जवाब

6 वर्षों में शस्त्र लाइसेंस वितरित

वर्ष शस्त्र लाइसेंस जारी
2020 18
2021 16
2022 16
2023 11
2024 28
2025 15

सत्यापन कर ही लाइसेंस जारी

पुलिस निरीक्षक सुभाष बारसे ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस के नियमन और नवीनीकरण के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं। लाइसेंस धारकों की नियमित जांच की जाती है। आवेदन के बाद पूरी तरह से सत्यापन कर ही लाइसेंस जारी किया जाता है। लाइसेंस का दुरुपयोग रोकने के लिए प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है।

Bhandara weapon license renewal process

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Published On: Sep 26, 2025 | 01:10 PM

Topics:  

  • Bhandara
  • Bhandara News
  • Maharashtra

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