
ड्राय डे (AI Generated Image)
Bhandara Election Alcohol Ban: भंडारा नगर परिषद की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मतदाताओं को प्रभावित करने वाले अवैध तरीकों पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिले के संबंधित नगर परिषद क्षेत्र और तहसीलों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। 1, 2 और 3 दिसंबर इन तीन दिनों तक जिले में शराब की दुकानों, बार और अधिकृत शराब बिक्री केंद्रों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं।
प्रशासन जहां चुनाव की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं दूसरी ओर शराबप्रेमियों के लिए यह स्थिति बड़ी ‘मुश्किल’ बन गई है। आमतौर पर मतदान से 48 घंटे पहले ‘ड्राय डे’ लागू किया जाता है, लेकिन भंडारा जिला प्रशासन ने मतदान 2 दिसंबर तथा मतगणना 3 दिसंबर के दिन को ध्यान में रखते हुए, साथ ही 1 दिसंबर को प्रचार समाप्त होने के कारण, इस अवधि को बढ़ाकर तीन दिन का पूर्ण प्रतिबंध लगाया है।
कई लोगों ने पहले ही शराब का स्टॉक जमा कर रखा है, लेकिन फिर भी अनेक शराबप्रेमियों को इस दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तीन दिनों की आधिकारिक शराब बंदी लागू होने के बावजूद, चुनाव में बढ़े हुए ‘अर्थकारण’ और ‘हाई बजट’ खर्च का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
कई परिसरों में गुप्त ‘ओली पार्टियों’ और राजनीतिक बैठकों का सिलसिला तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कई उम्मीदवारों ने पहले से ही भारी मात्रा में शराब का स्टॉक जमा कर रखा है। भले ही चुनाव खर्च पर सीमा निर्धारित है, लेकिन कई प्रभागों में उम्मीदवारों द्वारा बड़ी मात्रा में शराब वितरण की चर्चा राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ रही है।
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स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनावों में “पैसा, शराब और उपहारें” अक्सर निर्णायक भूमिका निभाती हैं। इसलिए आधिकारिक तौर पर बिक्री बंद होने के बावजूद, उम्मीदवारों के पास मौजूद गुप्त स्टॉक का इस्तेमाल मतदान से एक दिन पहले और मतदान के दिन वोटरों को ‘खुश’ करने के लिए किया जा सकता है।
कई उम्मीदवार और उनके कार्यकर्ता इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शराबप्रेमियों के लिए विभिन्न जगहों पर ‘ओली पार्टियों’ की व्यवस्था कर रहे हैं। जिलाधिकारी के आदेशानुसार यह शराबबंदी भंडारा, तुमसर, पवनी और साकोली–सेंदूरवाफा नगर परिषद क्षेत्रों तथा संबंधित तहसीलों में लागू है।






