बीड मस्जिद (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: महाराष्ट्र के बीड जिले में एक मस्जिद में विस्फोट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में गिरफ्तार दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने ‘आतंकवादी कृत्य’ के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा लगाई है।
ईद-उल-फित्र की पूर्व संध्या पर 30 मार्च को बीड जिले के गेवराई तहसील के अर्ध मसला गांव की एक मस्जिद में जिलेटिन की छड़ें फटने से विस्फोट हो गया था। यह घटना कथित तौर पर जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुए विवाद के बाद घटी, जिसके बाद दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने विस्फोट के कुछ ही घंटों के भीतर स्थानीय निवासी विजय राम गव्हाने (22) और श्रीराम अशोक सागड़े (24) को गिरफ्तार कर लिया था। बीड पुलिस ने शुरू में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद अब पुलिस ने बीएनएस धारा 113 (आतंकवादी कृत्य) और यूएपीए की धारा 15, 16 और 18 जोड़ दी हैं।
समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने यह सवाल उठाते हुए कहा था कि मैं महाराष्ट्र सरकार से पूछता हूं कि अब आप बीड मस्जिद पर जिलेटिन बम धमाका करने वाले लोगों पर कौन-सी धाराएं लगा रहे हैं। आरोपियों पर देशद्रोह का एक्ट आपने लगाया कि नहीं? आप घोषणा कीजिए कि विस्फोट करने वालों के खिलाफ सख्त कानून की धाराएं लगाई गई हैं। ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि धर्म देखकर कार्रवाई हो रही है। हो यही रहा है, यहां धर्म को देखकर ही काम हो रहा है।
महाराष्ट्र की अन्य खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें
इस मामले को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख हर्षवर्धन सपकाल ने राज्य की महायुति सरकार पर निशाना साधा था। सकपाल ने आरोप लगाया कि बीड में एक धार्मिक ढांचे में विस्फोट राज्य में सांप्रदायिक अशांति भड़काने के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के उद्देश्य का हिस्सा हो सकता है। हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया कि प्रगतिशील महाराष्ट्र में अंग्रेजों के जमाने की ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति अपनायी जा रही है और सांप्रदायिकता की राजनीति फैलाई जा रही है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)