संतोष देशमुख की बेटी वैभवी (सोर्स: @AjitPawarSpeaks)
बीड: महाराष्ट्र के बीड जिले के मस्साजोग गांव के पूर्व सरपंच संतोष देशमुख की बेटी वैभवी देशमुख की नीट सफलता की प्रशंसा की और उनकी उपलब्धि को सिर्फ अकादमिक से कहीं बढ़कर बताया और त्रासदी के सामने साहस और दृढ़ संकल्प का उदाहरण बताया। संतोष देशमुख का पिछले साल 9 दिसंबर को अपहरण कर लिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और अंततः नृशंस रूप से उनकी हत्या कर दी गई। इस आघात के बावजूद वैभवी ने न केवल अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, बल्कि मेडिकल प्रवेश के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) भी पास की।
बीड़ जिले के पालक मंत्री अजित पवार ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि उनकी यात्रा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में दृढ़ संकल्प के बारे में है और निश्चित रूप से नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। वैभवी की सफलता को केवल अंकों से नहीं मापा जा सकता है। व्यक्तिगत कठिनाइयों को झेलने और बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से जूझने के बावजूद उन्होंने निराश होने या ध्यान खोने से इनकार कर दिया। अपने दुख को धैर्य में बदलते हुए उन्होंने चिकित्सा में करियर के अपने सपने को आगे बढ़ाने और उसे साकार करने के लिए अनुशासन, समर्पण और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ काम किया।
बारावी परीक्षेनंतर कु. वैभवी संतोष देशमुख हिने मेडिकलसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या NEET सारख्या कठीण परीक्षेत मिळवलेलं घवघवीत यश केवळ शैक्षणिक कामगिरी नाही, तर संकटांशी दोन हात करत ध्येयाला भिडण्याची शिकवण आहे. जी नव्या पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरेल.
वैभवी, तुझं यश केवळ गुणांच्या रूपात… pic.twitter.com/HOGaec1gj5
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) June 15, 2025
अजित पवार ने यह भी कहा कि वैभवी ने ऐसी कठिन परिस्थितियों में अपने पिता को खोने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद वैभवी ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी।
पुणे पुल हादसे के बाद जागी महायुति सरकार, अब पुराने ब्रिजों का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट
बता दें कि एक ऊर्जा कंपनी से जबरन वसूली की कोशिश को रोकने की कोशिश करने पर संतोष देशमुख का 9 दिसंबर 2024 को अपहरण कर लिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अजित पवार की एनसीपी से जुड़े धनंजय मुंडे के करीबी सहयोगी वाल्मिक कराड को कई अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) और भारतीय न्याय संहिता के कड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।