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सुरक्षा नियमों का उल्लंघन, नाथसागर जलाशय में अवैध ड्रोन उड़ाना युवक को पड़ा महंगा; पुलिस ने दर्ज किया केस

Sambhajinagar Illegal Drone Flying: संभाजीनगर के नाथसागर जलाशय क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाकर वीडियो बनाने पर एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Apr 02, 2026 | 09:12 AM

Nathsagar Reservoir Drone Case( Source: Social Media )

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Nathsagar Reservoir Drone Case: छत्रपति संभाजीनगर सुरक्षा कारणों से प्रतिबंधित घोषित किए गए नाथसागर जलाशय क्षेत्र में ड्रोन उड़ाकर वीडियो बनाने वाले एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।

यह कार्रवाई छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण पुलिस की आतंकवाद विरोधी शाखा द्वारा की गई है। पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि एक युवक ने पैठण स्थित नाथसागर जलाशय क्षेत्र में अवैध रूप से ड्रोन उड़ाकर उसका वीडियो बनाया और उससे तैयार की गई रील सोशल मीडिया पर प्रसारित की।

सूचना के आधार पर आतंकवाद विरोधी शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक दिनकर गोरे और उनकी टीम ने संबंधित युवक के इंस्टाग्राम खाते की जांच की जांच में पता चला कि मनोज राजेंद्र देहाडे (26 वर्ष, निवासी पडेगांव, छत्रपति संभाजीनगर) ने 15 मार्च 2026 को अपने “धुरंधर बाइक राइडर” समूह के साथ नाथसागर क्षेत्र में जाकर बिना अनुमति ड्रोन से शूटिंग की थी।

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नागरिक उड्डूयन महानिदेशालय के नियमों तथा महाराष्ट्र राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार नाथसागर जलाशय और उसके आसपास पांच किलोमीटर का क्षेत्र रेड जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित है।

यहां स्पष्ट रूप से “नो ड्रोन जोन” के बोर्ड भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद युवक ने बिना किसी सरकारी अनुमति के ड्रोन से चित्रीकरण किया जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने जिला प्रशासन या पुलिस विभाग से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली थी।

इसके बाद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। मनोज राजेंद्र देहाडे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, ड्रोन अधिनियम 2021 के नियम 22 और वायुमान अधिनियम 1934 की धारा 10 के तहत पैठण पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच पैठण पुलिस कर रही है।

पैठण पुलिस इन धाराओं के तहत में दर्ज हुआ मामला

मनोज राजेंद्र देहाडे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, ड्रोन अधिनियम 2021 के नियम 22 और वायुमान अधिनियम 1934 की धारा 10 के तहत पैठण पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

यह भी पढ़ें:-छत्रपति संभाजीनगर में तेज रफ्तार कचरा वाहन की टक्कर से छात्र की मौत, पुलिस हिरासत में चालक

मामले की आगे की जांच पैठण पुलिस कर रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विनय कुमार राठोड तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा सिंह के मार्गदर्शन में आतंकवाद विरोधी शाखा के एपीआई गोरे, पीएसआई खंडागले, एएसआई विक्रम देशमुख, हेड कॉन्स्टेचल अविनाश बोर्ड, संजय घुगे, श्रीमंत भालेराव, राजेंद्र डकले और गणेश घोरपडे की टीम ने की।

Nathsagar reservoir drone video case sambhajinagar police action

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Published On: Apr 02, 2026 | 09:12 AM

Topics:  

  • Chhatrapati Sambhajinagar
  • Drone Camera
  • Instagram Reel
  • Maharashtra
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