Samabhajinagar: हाईकोर्ट में छत्रपति संभाजीनगर रोड विवाद, मनपा को लगा जोरदार झटका
Chhatrapati Sambhajinagar में सड़क चौड़ीकरण विवाद हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने मनपा को 24 नवंबर तक संपत्तियों पर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए, जिससे प्रॉपर्टी मालिकों को राहत मिली।
- Written By: अपूर्वा नायक
बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच (सौ. सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhajinagar News In Hindi: मनपा की सड़क विस्तारीकरण मुहिम उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। सड़कों को तकनीकी रूप से गलत बताने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मनपा और एमआईडीसी को 14 नवंबर 2025 तक हलफनामा दाखिल करने का समय दिया है।
मनपा ने 24 नवंबर तक याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों पर कोई कार्रवाई न करने की गारंटी दी है। इससे प्रॉपर्टी के मालिकों को फौरी तौर पर राहत मिली है।
अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति
जालना रोड पर सेवन हिल्स से एम्बेसेडर होटल तक 30, 45 और 60 मीटर चौड़ी सड़कों को लेकर विवाद चल रहा है। यहां विविध प्राधिकरणों मनपा, सिडको और एमआईडीसी के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस संबंध में दाखिल याचिकाओं में।
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अबोली एडवाइजर्स (इन्फिनिटी इनका बिजनेस सेंटर), एम डब्ल्यू मिश्रीकोटकर (अरिहंत मोटर्स), मेघदूत रिजॉर्ट्स (अतिथि होटल) और ज्योतिर्मय कॉम्पलेक्स के जितेंद्र जैन की ओर से दाखिल की गई। हैं। इससे पहले रामगिरी होटल की ओर से भी समान याचिका दी गई थी।
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रोड चौड़ीकरण विवाद
मनपा की ओर से एड। संभाजी टोपे ने अदालत को बताया कि संयुक्त बैठक का इतिवृत्त तैयार हो चुका है और मनपा व सिडको अधिकारियों ने उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं, जबकि एमआईडीसी के अधिकारियों ने देर से दस्तखत किए। इसके चलते हलफनामा दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई, जिसे खंडपीठ के न्या। विभा कंकणवाड़ी और न्या। हितेन वेणेगांवकर ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी, तब तक मनपा ने यह गारंटी दी है कि याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
