जिप-पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन तैयार, आदर्श आचार संहिता लागू; 5 फरवरी को मतदान, 7 को मतगणना

Zilla Parishad Election: छत्रपति संभाजीनगर जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से कराने की पूरी तैयारी है। 5 फरवरी को मतदान और 7 फरवरी को मतगणना होगी।
The administration is prepared for the Zila Panchayat elections; the model code of conduct has been implemented; voting will be held on February 5th, and counting of votes on February 7th
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया )
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Sambhajinagar Election Schedule: छत्रपति संभाजीनगर जिला परिषद व पंचायत समिति के घोषित चुनाव कार्यक्रम को पारदर्शी, निष्पक्ष व भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। जिले में तहसील स्तर पर 1-1 निर्वाचन निर्णय अधिकारी सहायक निर्वाचन निर्णय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

जिप व पंस के चुनाव एक साथ होने से हर मतदाता को 2 वोट देने होंगे। चुनाव प्रक्रिया के लिए 10,048 अधिकारी कर्मियों की जरूरत पड़ेगी जबकि 12,000 का मनुष्यबल उपलब्ध है। कुल 5,024 वोटिंग मशीनें व 3,048 कंट्रोल यूनिट नांदेड़ से मंगवाई जाएंगी। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी दिलीप स्वामी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चुनाव की अधिसूचना 16 जनवरी को प्रकाशित होने के बाद संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

हालांकि, प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन सहायता कार्यों पर इसकी रोक नहीं रहेगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि 16 जनवरी से 21 जनवरी तक रहेगी। जांच 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से होगी। उम्मीदवारी वापस लेने की तिथि 23, 24 व 27 जनवरी को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक होगी।

अंतिम उम्मीदवार सूची व चुनाव चिन्हों का वितरण 27 जनवरी को दोपहर 3:30 बजे के बाद किया जाएगा। मतदान 5 फरवरी की सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक होगा व मतगणना 7 फरवरी की सुबह 10 बजे से की जाएगी।

स्वामी ने कहा कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में 193 अधिकारी, 300 पुलिसकर्मी व 1,932 होमगार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा राज्य आरक्षित पुलिस बल की 3 कंपनियां भी बाहर से बुलाई जाएंगी। साथ ही, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई व हथियार जमा कराने की प्रक्रिया भी जारी है। जिप व पंस चुनावों में ऑफलाइन पद्धति से ही नामांकन-पत्र स्वीकारे जाएंगे।

छह माह के भीतर प्रमाण पत्र पेश करने के निर्देश

डीएम स्वामी ने कहा कि जिप के लिए 63 गुट व पंचायत समिति के लिए 126 गण, 18.73 लाख मतदाता है। आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ जाति प्रमाण-पत्र व जाति वैधता प्रमाण-पत्र पेश करना अनिवार्य होगा, यदि जाति वैधता प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है, तो जाति सत्यापन समिति के पास वैधता प्रमाण-पत्र के लिए किए गए आवेदन की सत्यापित प्रति या ऐसा आवेदन किए जाने का कोई अन्य प्रमाण पेश करना जरूरी है।

परिणाम घोषित होने की तिथि से छह माह के भीतर प्रमाण-पत्र पेश नहीं करने पर संबंधित प्रत्याशी का निर्वाचन तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाएगा, संवाददाता सम्मेलन में जिप के सीईओ अंकित, पुलिस अधीक्षक डॉ. विनयकुमार राठौड़, निवासी उपजिलाधिकारी जनार्दन विधाते, उपजिलाधिकारी संगीता राठौड़ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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