प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
EVM Sealing Process: छत्रपति संभाजीनगर महानगरपालिका की सार्वत्रिक चुनाव प्रक्रिया के तहत शुक्रवार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जानकारी महानगरपालिका आयुक्त तथा निर्वाचन अधिकारी जी. श्रीकांत ने दी। चुनाव की पृष्ठभूमि में शुक्रवार दोपहर स्मार्ट सिटी कार्यालय में महानगरपालिका प्रशासन, पुलिस प्रशासन और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई थी।
बैठक में पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार, पुलिस उपायुक्त रत्नाकर नवले, उपायुक्त एवं चुनाव विभाग प्रमुख विकास नवाले, कार्यकारी अभियंता अमोल कुलकर्णी, सहायक आयुक्त ऋतुजा पाटील सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
छत्रपति संभाजीनगर मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत ने बताया कि मतगणना केंद्रों पर बैठने की जगह सीमित होने के कारण प्रत्येक पंजीकृत राजनीतिक दल को प्रत्येक पैनल के लिए केवल एक ही प्रतिनिधि नियुक्त करना उचित रहेगा। इससे मतगणना प्रक्रिया सुचारु, पारदशों और अनुशासित तरीके से संपन्न कराने में मदद मिलेगी।
पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि जिन उम्मीदवारों को रैली, सभा या अन्य कार्यक्रमों के दौरान अतिरिक्त पुलिस बंदोबस्त की आवश्यकता होगी, उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने सभी से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन, राजनीतिक दलों और नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि चुनाव शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो।
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पुलिस आयुक्त प्रवीण पवार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आचार संहिता की अवधि में पुलिस अनुमति के बिना एयर बैलून या ड्रोन का उपयोग नहीं किया जाए। शहर में सैन्य छावनी और हवाई अड्डा होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से इस पर विशेष सतर्कता आवश्यक है। सामान्य दिनों में भी इसके लिए पुलिस अनुमति अनिवार्य है।
मतदान केंद्रों पर उम्मीदवारों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि उम्मीदवार दिनभर में अधिकतम तीन बार मतदान केंद्र का दौरा कर सकते हैं और प्रत्येक बार तीन वोट डालने तक ही वहां रुक सकेंगे। इससे अधिक समय तक मतदान केंद्र में ठहरने की अनुमति नहीं होगी इसके साथ ही मतदान केंद्र के भीतर और 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यदि इस क्षेत्र में किसी के पास मोबाइल फोन पाया गया जब्त किया जाएगा। इसके अलावा 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर नायलॉन मांजा के उपयोग पर रोक लगाने की अपील की गई। उसी दिन बामू विश्वविद्यालय नामविस्तार दिवस मनाया जाएगा, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल द्वारा प्रचार, उपहार वितरण या राजनीतिक बैनर लगाने पर प्रतिबंध रहेगा।