Sambhajinagar Illegal Hoardings ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhajinagar Municipal Corporation: छत्रपति संभाजीनगर मनपा क्षेत्र में अवैध बैनर और होर्डिंग के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। मनपा आयुक्त जी.श्रीकांत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शहर में बिजली खंभों, सड़कों के किनारे, सार्वजनिक स्थलों तथा किसी भी जोखिमपूर्ण स्थान पर लगाए गए सभी अनधिकृत होर्डिंग, बैनर, पोस्टर और शुभकामना फलक 24 घंटे के भीतर स्वयं हटाए जाएं। अन्यथा संबंधितों के विरुद्ध सीधे आपराधिक प्रकरण दर्ज किए जाएंगे।
दो दिन पूर्व अवैध होर्डिंग हटाने के दौरान करंट लगने से एक सफाई कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मनपा कर्मचारियों में दहशत का माहौल है।
कर्मचारियों ने असुरक्षित परिस्थितियों में कार्रवाई करने को लेकर चिंता भी जताई है। इसी पृष्ठभूमि में आयुक्त जी. श्रीकांत ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि अब अनधिकृत होर्डिंग और बैनर लगाने वालों के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने बताया है कि उल्लधन करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र मालमत्ता विरूपण प्रतिबंध अधिनियम 1995 की धारा 3 तथा महाराष्ट्र मनपा अधिनियम 1949 की धारा 244 और 245 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त किसी अवैध होर्डिंग या बैनर के कारण जनहानि, दुर्घटना या सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा होता है तो संबंधित व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध सदोष मानव वध का मामला भी दर्ज किया जाएगा।
असयुक्त की इस वैतावनी के बाद शहर में अवैध होर्डिंग और बैनर लगाने वालों में खौफ का माहौल है। कई स्थानों पर रातों रात बैनर और फ्लेक्स हटाए जाने की वर्चा है।
मनपा प्रशासन ने सभी नागरिको, और संस्थाओं, विज्ञापनदाताओं राजनीतिक दलों से नियमों का पालन करने तथा शहर की सुरक्षा और सौंदर्य बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की है।
यह भी पढ़ें:-नवभारत संपादकीय: गुजरात में अभिभावकों की सहमति से ही विवाह
प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अब लापरवाही या नियमों की अनदेखी किसी भी हाल में बदर्दाश्त नहीं की जाएगी।
नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए आवश्यक होने पर कठोरतम कानूनी कदम उठाए जाएंगे।