महाराष्ट्र सरकार (सौजन्य-एक्स)
Maharashtra Assembly Monsoon Session: विधानसभा के मानसून सत्र में आज महाराष्ट्र सरकार जन सुरक्षा विधेयक पेश करेगी। जन सुरक्षा विधेयक पर चर्चा के लिए दोनों सदनों के सदस्यों की एक समिति बनाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष और राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले आज इस समिति की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेंगे।
आपको बताते चलें, कि विपक्ष में बैठा महाविकास अघाड़ी विशेष जन सुरक्षा अधिनियम का विरोध कर रही है। आखिर क्या है सरकार जनसुरक्षा विधेयक चलिए आपको बताते है।
आपको बता दें कि जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) एक गैर-जमानती और निवारक कानून है। इस कानून के तहत, अगर सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उस व्यक्ति को बिना किसी आरोप के तुरंत ही हिरासत में लिया जा सकता है।
दरअसल, यह जन सुरक्षा अधिनियम और इसके तहत बने कानून मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य नक्सली/माओवादी और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले अन्य संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। देश के कुछ नक्सल प्रभावित राज्यों में इस तरह का विशेष कानून पहले से ही मौजूद है।
लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कानून न होने के कारण पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को यूएपीए जैसे केंद्र सरकार के कानूनों का सहारा लेना पड़ता है। इस केंद्रीय कानून के तहत कार्रवाई करते समय कई बार प्रशासनिक कठिनाइयों और पूर्व अनुमति की बाधाओं का सामना करना पड़ता हैं। महाराष्ट्र में कई सालों से अपना स्वतंत्र कानून बनाने की मांग की जा रही है। राज्य सरकार का यह तर्क है कि राज्य की यह आंतरिक सुरक्षा के लिए एक प्रभावी कानून होगा।
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