अमरावती में 17 वर्षीय नाबालिग का जबरन बाल विवाह, विरोध पर पिता ने दी आत्महत्या की धमकी; 8 पर केस
Amravati Child Marriage: अमरावती में 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का कथित तौर पर जबरन बाल विवाह कराया गया। विरोध करने पर पिता ने आत्महत्या की धमकी दी। पुलिस ने पिता, पति समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज किया।
- Written By: अंकिता पटेल
अमरावती, बाल विवाह,(सोर्स : नवभारत डिजाइन फोटो )
Amravati News Child Marriage Minor Girl: अमरावती जिले से बाल विवाह का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 17 वर्षीय नाबालिग लड़की का उसकी इच्छा के विरुद्ध जबरन विवाह करा दिया गया। आरोप है कि जब लड़की ने शादी का विरोध किया तो उसके पिता ने आत्महत्या करने की धमकी देकर उस पर मानसिक दबाव बनाया।
नाबालिग होने की जानकारी के बावजूद परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों ने विवाह संपन्न करा दिया। पुलिस ने इस मामले में पिता, पति सहित आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बिना बताए तय कर दी शादी
पुलिस के अनुसार, यह मामला शेंदुरजनाघाट थाना क्षेत्र से जुड़ा है। आरोप है कि पीड़िता को बिना जानकारी दिए उसकी शादी की पूरी तैयारी कर ली गई थी। जब उसे विवाह की जानकारी मिली तो उसने इसका विरोध किया और अपने पिता से फोन पर संपर्क कर मदद मांगी। पीड़िता ने पिता से कहा कि उसकी उम्र अभी 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है और उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराई जा रही है।
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‘शादी नहीं की तो जहर पी लूंगा’
शिकायत के अनुसार, बेटी की मदद करने के बजाय पिता ने उसे कथित तौर पर धमकी दी कि यदि उसने शादी से इनकार किया तो वह जहर पीकर आत्महत्या कर लेगा। पिता की इस धमकी से नाबालिग लड़की डर गई और मानसिक दबाव में आकर विवाह के लिए तैयार हो गई।
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चाचा और अन्य परिजनों की भी भूमिका पुलिस जांच में सामने आया है कि इस विवाह में लड़की के चाचा सहित अन्य परिजन भी शामिल थे। आरोप है कि सभी को लड़की के नाबालिग होने की जानकारी थी, इसके बावजूद बाल विवाह कराया गया। यह विवाह 22 से 24 जून 2026 के बीच संपन्न हुआ।
पिता, पति समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज
पीड़िता की शिकायत और बयान के आधार पर पुलिस ने 9 जुलाई को विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। चूंकि घटना का संबंध मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र से है, इसलिए आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई के लिए मामला मोर्शी पुलिस को सौंप दिया गया है।
पुलिस ने बताया कि मामले में पिता, पति सहित कुल आठ लोगों के खिलाफ बाल विवाह, आपराधिक धमकी और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।
