दोगुनी रकम का लालच देकर 83 लाख की ठगी, संभाजीनगर में बड़ा निवेश घोटाला; आरोपी पर एमपीआईडी एक्ट
Financial Fraud: संभाजीनगर में मनी प्लांट ग्रोथ कंपनी के नाम पर निवेशकों से 83.75 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पुंडलिकनगर पुलिस ने आरोपी संतोष कोकाटे के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया
- Written By: अंकिता पटेल
प्रतीकात्मक तस्वीर ( सोर्स: सोशल मीडिया )
Chhatrapati Sambhajinagar Fraud Case: छत्रपति संभाजीनगर रघुवीर चेंबर, सेवन हिल परिसर स्थित मनी प्लांट ग्रोथ कंपनी के कार्यालय के माध्यम से निवेशकों से आर्थिक ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस थाना पुंडलिकनगर में आरोपी संतोष तुकाराम कोकाटे के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी संतोष तुकाराम कोकाटे, निवासी फ्लैट नंबर सी-8, प्राइड एनिमा फेज-1, सुतारणी चौक, गारखेडा परिसर, छत्रपति संभाजीनगर (मूल निवासी पिंपलगांव, तहसील जिंतूर, जिला परभणी) ने सितंबर 2020 से जनवरी 2023 के दौरान मनी प्लांट ग्रोथ कंपनी के नाम पर निवेश योजना चलाई।
निवेशकों को एक वर्ष में दोगुनी राशि और तीन वर्षों में 15 प्रतिशत लाभ का लालच देकर कुल 83 लाख 75 हजार रुपये की ठगी की गई। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 409, 467, 468 तथा एमपीआईडी अधिनियम की धारा 3 और 4 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा 13 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है।
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पुलिस ने नागरिकों से की अपील
आर्थिक अपराध शाखा, छत्रपति संभाजीनगर द्वारा मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि जिन निवेशकों ने आरोपी संतोष तुकाराम कोकाटे के माध्यम से रघुवीर चेंबर, सेवन हिल स्थित मनी प्लांट ग्रोथ कंपनी के कार्यालय में निवेश किया है, वे आर्थिक अपराध शाखा, छत्रपति संभाजीनगर से संपर्क करें।
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अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9511620616 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने और ऐसे आकर्षक निवेश प्रस्तावों से सावधान रहने की अपील की है।
